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Samastipur News:कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में बिथान थानाध्यक्ष निलंबित, एसआइ रंजीत को मिली कमान

पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने कार्य में लापरवाही के आरोप में बिथान थानाध्यक्ष को राजू कुमार के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

Samastipur News:समस्तीपुर: पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने कार्य में लापरवाही के आरोप में बिथान थानाध्यक्ष को राजू कुमार के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. वहीं मोहनपुर थाना में पदस्थापित एसआई रंजीत कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से बिथान थाना का नया थानाध्यक्ष नियुक्त किया है. जानकारी के अनुसार बिथान थाना कांड संख्या : 06/2025 में जगमोहरा के देवीलाल यादव के पुत्र अभियुक्त लालन कुमार के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज था. इसमें केस के अनुसंधानकर्ता राजू कुमार द्वारा न्यायालय में समय पर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया. न्यायालय ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए अभियुक्त को धारा 187(3) बीएनएस के तहत लाभ देते हुए जमानत पर रिहा कर दिया. इस संबंध में न्यायालय के द्वारा जब थानाध्यक्ष से कारण पृच्छा की गई तो इसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला. मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने अनुशासनहीनता और मनमानी मानते हुए थानाध्यक्ष राजू कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए लाइन क्लोज कर दिया.

जिले में 16 पीटीसी उत्तीर्ण सिपाहियों को सहायक अवर निरीक्षक का कार्यकारी प्रभार

समस्तीपुर: पुलिस मुख्यालय के आदेश पर चयनित पीटीसी उत्तीर्ण सिपाहियों को सीधे सहायक अवर निरीक्षक के पद पर कार्यकारी प्रभार देने का फैसला किया है. इसमें प्रमोशन प्रकिया को दरकिनार करते हुए कार्यकारी प्रभार ग्रहण करने वाले सिपाहियों को अस्थाई रुप से एफआइआर की जिम्मेदारी दी गई है. इसका लाभ जिले में पीटीसी उत्तीर्ण 16 सिपाहियों को भी मिला. इनमें शंकर कुमार यादव, विनोद कुमार, अजय कुमार, अजय कुमार सिंह, धीरज कुमार, बबलू प्रसाद, रघु कुमार, संतोष कुमार, मृत्युंजय कुमार, दीनानाथ चौधरी, शेभानन्द सोरेन, मनीष कुमार, अभय नारायण सिंह, बिरवल कुमार यादव, सत्येंद्र कुमार और रीना देवी शामिल हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार चयनित कर्मियों को वेतन स्तर-5 का आर्थिक लाभ मिलेगा, बशर्ते कि उनकी सेवा पूर्णतः संपुष्ट हो. पदभार ग्रहण करने से पहले सभी कर्मियों को न्यायिक शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध कोई विभागीय या आपराधिक मामला लंबित नहीं है. सेवा संपुष्टि के बाद संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक या वरीय पुलिस अधीक्षक उच्चतर प्रभार का आदेश जारी करेंगे.

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