Samastipur News: समस्तीपुर : एडीजी कुंदन कृष्णन के खिलाफ अधिवक्ता सह किसान विभूतिपुर निवासी रंजीत कुमार ने रोसड़ा के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम के न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया है. अभियोग पत्र में बीएनएस की धारा 196,270/62, 352, 351( 2) के तहत एडीजी को आरोपित किया है. कहा गया है कि 17 जुलाई 2025 को करीब 8 बजे पारस हॉस्पिटल, पटना में इलाजरत चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. कुंदन कृष्णन जो बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक हैं, उन्होंने सोशल मीडिया एवं मीडिया के माध्यम से यह बयान दिया कि मई-जून में मर्डर अधिक होते हैं, क्योंकि किसानों के पास काम नहीं होता है. जिस कारण इस माह में घटना अधिक होती है. 18 जुलाई 2025 को मीडिया के माध्यम से बयान प्रसारित किया है, जिसके कारण समाज में अराजकता फैली है. इससे गंभीर शांति भंग होने की संभावना बढ़ गयी है, जिससे बिहार के कृषि पेशा या नौकरी पेशा करने वालों अंदर दहशत व्याप्त है. कोई भी सामान्य कृषक को अपराधी वर्ग में जोड़ने में पुलिस को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा निर्दोष कृषक अपराध की श्रेणी में आ जायेंगे, उन्होंने राज्य में दंगा भड़काने का काम किया है. राज्यद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. किसान अपमानित महसूस कर रहे हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है