Samastipur News:विद्यापतिनगर : अंचल क्षेत्र के मऊ दक्षिण पंचायत में माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना चर्चा में बना है. भूमि विवाद में टाइटल सूट 75 / 25 के दौरान माननीय न्यायालय ने विवादित जमीन पर यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. इस आदेश से अंचल व पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया है. बावजूद उस जमीन पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण का होना किसी बड़ी घटना को आमंत्रित कर रहा है. बताते चलें कि स्थानीय एक पक्ष उक्त जमीन को निजी पुस्तैनी भूमि बता रहे हैं. दूसरा पक्ष संत बाबा रमता राम कमेटी बताया जाता है जो कमेटी गठन के साथ ही प्रायः विलुप्त है. बताया जाता है कि वर्षों पूर्व हुए जमीन सर्वे में 135 डी भूमि संत बाबा रमता राम ठाकुरबाड़ी के नाम खतियान बना था. आगे चलकर तत्कालीन उक्त पंचायत के मुखिया व कमेटी सदस्य ने इस जमीन के भू भाग का छह एकड़ से अधिक हिस्सा 12 दिसंबर 1979 को विद्यालय स्थापना के लिए महामहिम राज्यपाल के नाम एक एकरारनामा बना डाला. विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो पाया. वर्षों बाद नये वर्ष में उक्त जमीन पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है. भवन निर्माण के प्रारंभिक दिनों से ही यह मामला न्यायालय में चल रहा है. न्यायालय ने इनजंक्शन सूट के तहत उक्त मामले में यथा स्थिति का आदेश दिया है. इसपर एक पक्ष ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने की शिकायत अंचल अधिकारी व पुलिस प्रशासन से किया है.
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