Samastipur News:समस्तीपुर : स्थानांतरण से असंतुष्ट शिक्षक स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के बाद अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकेंगे. ऐसे आवेदनों का निराकरण जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला स्थापना समिति के माध्यम से करायेंगे. स्थानांतरण में विसंगति अथवा असंतुष्टि से संबंधित किसी प्रकार का आवेदन शिक्षा विभाग अथवा इसके निदेशालय के स्तर पर स्वीकार नहीं किया जायेगा. डीपीओ स्थापना कुमार सत्यम ने बताया कि संबंधित शिक्षक को स्थानांतरण-पदस्थापन आदेश के आलोक में अपने नवपदस्थापित विद्यालय में समयबद्ध रूप से योगदान करना अनिवार्य होगा. चूंकि वर्तमान में शिक्षकों का स्थानांतरण व्यापक स्तर पर किया जा रहा है. जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानांतरित शिक्षक नवीन विद्यालय में नियमानुसार योगदान करें. फिर वैसे शिक्षक जो स्थानांतरण आदेश से असंतुष्ट हैं, वे स्थानांतरित विद्यालय में योगदान देने के पश्चात ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. ऐसे आवेदनों का निराकरण जिला स्थापना समिति के माध्यम से किया जायेगा. यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरण में किसी प्रकार की विसंगति अथवा असंतुष्टि से संबंधित आवेदन केवल जिला स्तर पर स्वीकार्य होंगे. विभाग अथवा निदेशालय स्तर पर इस प्रकार के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा. मिली जानकारी के मुताबिक 5609 शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था. जबकि 277 शिक्षकों ने स्थानांतरण आवेदन वापस ले लिया था. कुल 6 कैटेगरी के शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है. अंतर जिला और सेम जिला का एक साथ स्थानांतरण हुआ. कक्षा 1 से 5 तक की लिस्ट सभी कैटेगरी की एक साथ जारी हो रहो है. 23 जून से 30 जून तक अब शिक्षक नए स्कूल में ज्वॉइन कर सकेंगे.
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