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Samastipur News:विद्यालय शिक्षा समिति का किया जायेगा पुनर्गठन

प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति के गठन के तीन वर्ष पूरा होने पर उसका पुनर्गठन कराने का आदेश दिया गया है

Samastipur News:समस्तीपुर : प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति के गठन के तीन वर्ष पूरा होने पर उसका पुनर्गठन कराने का आदेश दिया गया है. इसको लेकर शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है. साथ ही विद्यालय शिक्षा समिति के पुनर्गठन करने की कार्रवाई से संबंधित एक समेकित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. बताते चले कि जिले के करीब 47 फीसदी विद्यालय ने अब तक विद्यालय शिक्षा समिति का गठन नहीं किया है. शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यालय शिक्षा समिति में कुल 17 सदस्य होते हैं. जिनमें 9 सदस्य कोटिवार नामांकित विद्यार्थियों के अभिभावकों में से तथा अन्य सदस्य पदेन व नामित सदस्य के रूप में चयनित किये जाते हैं. पदेन सदस्यों में विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं संबंधित पंचायत के वार्ड सदस्य शामिल होते हैं. वार्ड सदस्य समिति के चुने जाते हैं. चयन प्रक्रिया के तहत आम सभा में उपस्थित अभिभावकों ने सर्वसम्मति से समिति के सदस्यों का चयन किया जाता है. इसके उपरांत समिति के अंदर सचिव पद के लिए चुनाव कराया जायेगा. उल्लेखनीय है कि नियम के अनुसार अध्यक्ष या सचिव में से कम से कम एक महिला होना अनिवार्य होता है. चयनित सदस्यों को विद्यालय संचालन से संबंधित विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा. विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था में और अधिक सुधार लाया जा सके. प्रभारी डीपीओ एसएसए कुमार सत्यम ने कहा है कि सभी बीईओ आठ जुलाई 2025 तक सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति, विद्यालय शैक्षणिक समिति एवं विद्यालय समिति का गठन करके प्रतिवेदन उपलब्ध करायें. आगामी नौ व दस जुलाई 2025 को राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में समिति के गठन अथवा पुनर्गठन से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गयी है. इसलिए इसे आवश्यक समझते हुए समय से शैक्षणिक समिति एवं विद्यालय समिति का गठन करें. उन्होंने कहा कि इस संबंध में निर्देश दिया जाता है कि सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति, विद्यालय शैक्षणिक समिति एवं विद्यालय भवन समिति का गठन पुनर्गठन कर कर आठ जुलाई तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा के कार्यालय को प्रतिवेदन उपलब्ध करायें.

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