विभूतिपुर : थाना क्षेत्र की विभूतिपुर उत्तर पंचायत के माधोपुर वार्ड 11 में रविवार की रात शराब के तस्करों एक घर पर हमला बोल कर मारपीट की. इस घटना में आधे दर्जन के करीब लोग घायल हो गये. घायलों का इलाज स्थानीय सीएचसी में चलाया जा रहा है. घायलों में सुशीला देवी, राजू कुमार, रोहित कुमार, राहुल कुमार, रणधीर कुमार और सीता देवी शामिल हैं. घायल सुशीला देवी का पैर टूट गया है. घटना का कारण पीड़ित परिवार द्वारा टोले में शराब के धंधे का विरोध करना बताया गया है. पीड़ित लोगों ने घटना से संबंधित आवेदन थाना में दिया है. इस संबंध में पूछे जाने पर थानाध्यक्ष आनंद कुमार कश्यप ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को दो वर्ष साधारण कारावास की सजा
दलसिंहसराय : सिविल कोर्ट के प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय विवेकचन्द्र वर्मा के न्यायालय ने सोमवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में विद्यापतिनगर थानांतर्गत बाजिदपुर ब्रह्मोत्तर के सूरज कुमार को सुनवाई के दौरान दोषी करार देते हुए 2 वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई. मामले के संबंध में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मनिंद्र कुमार ने बताया कि 11 सितंबर 2021 को विद्यापतिनगर थाना के पीएसआई प्रसंजय कुमार ने पुलिस बल के साथ लूट के एक मामले में छापेमारी कर संदिग्धों की गिरफ्तारी करने के लिए जा रहे थे. इसी बीच बाजिदपुर ब्रह्मोत्तर में पुलिस वाहन को देखते ही एक युवक भागने लगा. जिसे पुलिस बल ने पकड़ा और उसका तलाशी लिया तो उसके पास से एक देशी कट्टा और एक जिन्दा कारतूस बरामद किया. गिरफ्तार युवक ने अपना नाम सूरज कुमार बताया जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त सूरज कुमार को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) ए में दोषी पाकर 2 वर्ष साधारण कारावास की सजा साथ 500 सौ रुपये जुर्माना भी सजा सुनायी. साथ ही धारा 26 में एक वर्ष साधारण कारावास साथ 500 रुपये जुर्माना सुनाया. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. कारा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है