Samastipur News: समस्तीपुर : पटना उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्लूजेसी 7006/2024, जितेंद्र कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में दिनांक 14.11.2024 को पारित आदेश में वर्ष 1999, 2000 में बीपीएससी द्वारा एवं जिला संवर्ग के समकालीन नियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षण महाविद्यालय से विरमन की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान करने का निर्णय पारित किया गया है. इसी न्याय निर्णय को आधार बनाते हुए टीचर्स क्लब के नेतृत्व में जिले के 150 से अधिक शिक्षकों ने प्रशिक्षण महाविद्यालय से विरमन की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना एवं क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, दरभंगा को ज्ञापन सौंपा है. टीचर्स क्लब के जिलाध्यक्ष बैजू राय ने बताया कि हमारे साथ समान विज्ञापन से नियुक्त गया जिले के शिक्षकों को यह लाभ प्राप्त हो चुका है. इसी आधार पर हमें भी विरमन तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त होना चाहिए. उक्त आशय के अनुरोध के साथ जिला स्तर के पदाधिकारियों को शिक्षकों की ओर से ज्ञापन दिया गया है. सप्ताह भर से अधिक बीत जाने के बावजूद हमारे अनुरोध पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है. मजबूर होकर अब शिक्षकों ने न्यायालय की शरण में जाने का निर्णय लिया है. क्लब के जिला संयोजक सौरभ कुमार ने बताया कि तत्काल उक्त शिक्षकों को 01.10.2003 के प्रभाव से प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त हो रहा है. लगभग सभी आवेदनकर्ता शिक्षकों ने वर्ष 2000 एवं 2001 में अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है. विभाग द्वारा प्रशिक्षण परीक्षा लेने में विलंब के कारण शिक्षकों ने 20.06.2005 को प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण की. परीक्षा आयोजन एवं रिजल्ट प्रकाशन में विलंब के कारण शिक्षकों को काफी वित्तीय हानि हुई. इसी को प्रकाश में रखकर न्यायालय ने गया जिले के मामले में यह आदेश पारित किया है. मौके पर महासचिव बिपिन कुमार मिश्रा, सह संयोजक कुशल कुमार, उपाध्यक्ष भुवन पासवान, सत्यनारायण आर्य, प्रदीप शर्मा, रामानुराग झा, राजा महतो, उमेश बैठा, उपेंद्र चौधरी, देवेंद्र प्रसाद चौधरी, धनंजय कुमार, मंडल राय आदि मौजूद थे.
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