20 हजार रुपये के जुर्माने से किया दंडित
प्रतिनिधि, सासाराम कोर्ट.
दो वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज-6 सह विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम के न्यायालय ने आरोपित मोहम्मद दानिश, निवासी शाहजलपीर सासाराम को दोषी पाया है़ न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि घटना 18 अप्रैल 2022 की सुबह 8:30 बजे सासाराम नगर थाना क्षेत्र में घटी थी. अभियुक्त दो वर्षीय बच्ची जो अपने दरवाजे पर खेल रही थी, उसे बहला फुसलाकर अपने साथ इदु कुरैशी के मकान में ले गया. वहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में 10 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. कोर्ट ने पीड़िता को पीड़िता प्रतिकर राशि के रूप में पांच लाख रुपये देने का आदेश भी विधि सेवा प्राधिकार को दिया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है