प्रतिनिधि, बिक्रमगंज/काराकाट
बिक्रमगंज अनुमंडलाधिकारी से फोन पर अपशब्द कहने के आरोपित अधिवक्ता योगेंद्र सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गयी है. बता दें कि आरोपित ने खुद को किसान बताते हुए 23 जुलाई को एसडीएम प्रभात कुमार को फोन कर खाद नहीं मिलने की शिकायत की थी. आरोप है कि जब एसडीएम ने खेत के कागजात मांगे तो फोन करने वाले ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया. जांच में पता चला कि आरोपी पेशे से अधिवक्ता है. इस मामले में एसडीएम ने काराकाट थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. एफआइआर के बाद पुलिस जब आरोपित के घर गई, तो वह फरार था और उसका मोबाइल बंद था. काराकाट थानाध्यक्ष भागीरथ कुमार ने बताया कि बाद में आरोपित ने कोर्ट में सरेंडर किया और उसे जमानत मिल गयी. खाद संबंधी मामलों की जानकारी देते हुए काराकाट बिस्कोमान मैनेजर आलोक कुमार सिन्हा ने बताया कि खाद का वितरण तय प्रक्रिया के अनुसार हो रहा है.एक आधार कार्ड पर चार बोरी डीएपी और चार बोरी यूरिया दिया जा रहा है. आरोपित को भी यही जानकारी दी गयी थी. काराकाट बीडीओ राहुल कुमार सिंह ने बताया कि अधिवक्ता के घर जांच में 5-6 बोरी खाद मिला, लेकिन वह खुद मौजूद नहीं था. ग्रामीणों ने भी पुष्टि की कि वह कई दिनों से घर नहीं आया है. प्रशासन ने साफ किया है कि खाद वितरण में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और दस्तावेज के बिना किसी को खाद नहीं दिया जा सकता. फिलहाल मामला न्यायालय के अधीन है और आगे की कार्रवाई प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है