प्रतिनिधि, छातापुर प्रखंड के कटहरा पंचायत निवासी एक भूस्वामी द्वारा डीएम व एसपी से लेकर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखकर आत्मदाह की चेतावनी दी है. पत्र में चार जून 2025 को दिन के एक बजे समाहरणालय परिसर में आत्महत्या करने का उल्लेख किया गया है. मामले में भारत सरकार की केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण व्यवस्था ने संज्ञान लिया है. जिस आलोक में अपर समाहर्ता सुपौल द्वारा आत्मदाह की चेतावनी देने वाले रामचंद्र यादव को पत्र भेजा गया है. पत्र में बताया गया है कि अपर समाहर्ता एवं समाहर्ता के जमाबंदी रद्दीकरण आदेश से यदि वे असंतुष्ट हैं, तो वे बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा सात के तहत सक्षम न्यायालय में पुनरीक्षण दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं. अपर समाहर्ता कार्यालय में 24 मई 2025 को भेजे गये पत्र में यादव को सुझाव दिया गया है. बताया गया है कि जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 242/2022 तथा ऑनलाइन केश नंबर 112/2022-23 में अपर समाहर्ता के पारित आदेश के विरुद्ध आपके द्वारा समाहर्ता सुपौल के न्यायालय में जमाबंदी रद्द अपील वाद संख्या 50/2023 रामचंद्र यादव बनाम ओमप्रकाश कुमार दायर किया गया था. उक्त अपील वाद में न्यायालय समाहर्ता सुपौल ने दिनांक 22 फरवरी 2025 को पारित अपने आदेश में अपर समाहर्ता के आदेश को संपुष्ट किया है. इस संदर्भ में आत्मदाह की चेतावनी देने वाले रामचंद्र यादव से दूरभाष पर संपर्क कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई. उन्होंने बताया कि अभी वह जिला मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल में इलाजरत हैं. उनके द्वारा आत्मदाह के लिए लिये गये निर्णय में कोई बदलाव नहीं होगा. निर्धारित तिथि व समय पर वह समाहरणालय जरूर पहुंचेंगे. 25 मई को अपर समाहर्ता का पत्र प्राप्त हुआ है. जिसमें अपर समाहर्ता एवं समाहर्ता के आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में पुनरीक्षण दायर करने का सुझाव दिया गया है. अपने अधिवक्ता के माध्यम से पत्र का जबाव बनवाकर अपर समाहर्ता को भेज रहे हैं. बताया कि जमाबंदी रद्दीकरण के आदेश को निरस्त करने के अलावे उन्हें कोई भी बात मंजूर नहीं है.
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