23.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Delhi Liquor Policy: सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, SC ने ईडी को दिया जवाब दाखिल का आदेश

Delhi Liquor Policy: सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट से फिलहाल केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल से पहले जवाब मांगा है

Delhi Liquor Policy: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टाल दी है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा है. केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए गिरफ्तारी की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया ईडी को नोटिस

बता दें, दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी है.

जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जल्द सुनवाई की मांग पर कहा कि यह संभव नहीं हैं. दरअसल अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव का हवाला देकर जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी सुनवाई संभव नहीं है

Pritish Sahay
Pritish Sahay
12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel