CM Teerth Darshan yojna : झारखंड में विभिन्न प्रकार की योजनाएं राज्य सरकार द्वारा चलायी जाती हैं. इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना. इस योजना के तहत राज्य के गरीब वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन में एक बार प्रदेश के बाहर देश के चिह्नित तीर्थ स्थल की निःशुल्क यात्रा करायी जाती है. यह योजना किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए है. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को उनके धार्मिक तीर्थस्थल की यात्रा करायी जाती है. इस योजना के तहत 8-10 दिनों का कार्यक्रम तय किया जाता है. तीर्थयात्रियों के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जाती है. अधिकतर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ का लाभ कैसे और कौन उठा सकते हैं. चलिए, आज आपके इन सवालों का जवाब हम आपको बता देते हैं.
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए कौन कर सकता है आवेदन?
यह योजना केवल बीपीएल कार्डधारी वरिष्ठ नागरिकों के लिए है. इस योजना के लिए वही लोग आवेदन कर सकते हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है. पैसे के आभाव में किसी भी तीर्थस्थल की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं. इस योजना के तहत महिलाओं को आयु सीमा में 2 साल की छूट दी जाती है. इस योजना का लाभ एक व्यक्ति अपने जीवन में केवल एक बार ही उठा सकता है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपका शारीरिक रूप से यात्रा के लिए स्वस्थ होना जरूरी है.
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योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- फिट फॉर ट्रैवल सर्टिफिकेट
कैसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपना आवेदन प्रखंड/ जिला/ अनुमंडल या नगर निगम कार्यालय में देना होगा. आवेदन करने के बाद तीर्थयात्रियों का चयन जिलास्तरीय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है. अगर आप किसी को अपने साथ सहायता के लिए लेकर जाना चाहते हैं तो परिवार के किसी एक सदस्य को ले जा सकते हैं. यदि कोई समूह में यात्रा करना चाहता है तो पूरे समूह के तरफ से एक ही आवेदन मान्य होगा. इस समूह में लोगों की संख्या 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
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