विधि संवाददाता, देवघर . कुंडा थाना के चितोलौढ़िया गांव में सरस्वती पूजा के अवसर पर डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में दर्ज केस व काउंटर केस के 20 आरोपियों को एडीजे नवम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत द्वारा राहत मिल गयी. पहला अग्रिम जमानत आवेदन 13 आरोपियों महेंद्र राणा, सोमनाथ राणा, विपिन राणा, छवि राणा, पंचू राणा, रोहन राणा , चरकू राणा, कारू राणा, ललकू राणा, गंगाधार राणा, प्रमोद राणा, अभिषेक राणा, कुंदन राणा व शक्तिमान राणा की ओर से दाखिल किया गया था. सभी आरोपी चितोलौढ़िया गांव के रहने वाले हैं और कुंडा थाना में केस दर्ज हुआ है, जिसमें गैर जमानती धाराएं लगायी गयी है. दूसरा अग्रिम जमानत आवेदन सात आरोपियों मटरू यादव, संतोष यादव, अजीत यादव, मीठू यादव, चिंता यादव, राजा यादव व विपुल यादव की ओर से दाखिल किया गया था. इन आरोपियों के विरुद्ध भी कुंडा थाना में केस दर्ज हुआ है, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाये गये हैं. दोनों अग्रिम जमानत आवेदनों की सुनवाई की गयी, जिसमें अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी, साथ ही केस डायरी के तथ्यों का अवलोकन किया गया, पश्चात सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकृत कर ली गयी. अदालत ने सभी आरोपियों को लोअर कोर्ट में सरेंडर कर 10 हजार के दो बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है.
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