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झारखंड के स्कूलों में प्रार्थना सभा, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत अन्य पर लगी रोक, गाइडलाइन जारी

देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की संख्या को देखते झारखंड सरकार ने एहतियातन राज्य के स्कूलों में प्रार्थना सभा, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत अन्य पर रोक लगा दी है. इस संबंध में सरकार ने गाइडलाइन जारी की है. वहीं, स्कूल अवधि के दौरान शिक्षक और बच्चे दोनों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है.

Jharkhand news: देश के कई हिस्सों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने शिक्षण संस्थानों के लिए नयी गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत अब स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक आयोजन और खेलकूद आदि गतिविधियों पर रोक रहेगी. वहीं, अब स्कूलों में नियमित रूप से कैंप लगाकर कोरोना की जांच की जायेगी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने सभी जिले के डीसी, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, DEO और DSE को पत्र लिखकर गाइडलाइन का पालन कराने का निर्देश दिया है.

झारखंड में एहतियातन गाइडलाजन जारी

बताया गया कि देश के कई राज्यों में कोविड संक्रमण की दर में पिछले 15 दिनों से हो रही वृद्धि चिंताजनक है. ऐसे में स्कूलों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक पहल अनिवार्य है. सभी स्कूल जहां पहली से 12वीं तक की पढ़ाई होती है, वहां कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना आवश्यक होगा. हालांकि, झारखंड में फिलहाल वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन एहतियातन इसे जरूरी कर दिया गया है.

स्कूल अवधि में शिक्षक और बच्चे मास्क लगाकर रहेंगे

गाइडलाइन के तहत पहली से 12वीं के स्कूलों में प्रार्थना सभा या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे. वहीं, शिक्षक और बच्चे अनिवार्य रूप से स्कूल अवधि तक मास्क लगाकर रहेंगे. हर 15 दिन में स्कूलों में सैनिटाइजेशन कराना है. साथ ही सरकारी स्कूलों में नियमित रूप से कोरोना जांच भी करानी है. आवासीय स्कूलों में कैंप लगाकर कोरोना संक्रमण की जांच होगी.

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स्कूलों में समय-समय पर कोराेना संक्रमण की हो जांच

शिक्षा सचिव ने कहा है कि विद्यालयों में हर दिन 70 फीसदी विद्यार्थी आ रहे हैं. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवसीय विद्यालय और नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालय में लगभग शत-प्रतिशत छात्राएं रहकर पढ़ रही हैं. कोविड के संक्रमण की वृद्धि इन स्कूलों में न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में समय-समय पर कोविड की जांच करायी जाय. खेल या वैसी गतिविधि जिससे भीड़-भाड़ होती है उस पर प्रतिबंध रहेगा. स्कूलों में साबुन और हैंड सैनेटाइजर की व्यवस्था रहेगी.

अभिभावकों की अनुमति जरूरी

पहली से 12वीं के बच्चों को क्लास में भाग लेने का विकल्प होगा, लेकिन इसके लिए माता-पिता और अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी. स्कूलों में ऑफलाइन जांच और परीक्षा आयोजित की जायेगी. शिक्षक बायोमीट्रिक हाजिरी बनायेंगे और छात्र एक-दूसरे से छह फीट की दूरी पर बैठेंगे.

जारी गाइडलाइन में निर्देश

– क्लास रूम में बच्चों के बीच सोशल डिस्टैंसिंग जरूरी
– समय-समय पर बच्चों की कोविड जांच करायी जाए
– हर 15 दिन में स्कूल में कराएं सैनिटाइजेशन
– बायोमीट्रिक से हाजिरी बनाएं शिक्षक
– भीड़-भाड़ वाली गतिविधि पर रहेगा प्रतिबंध

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Posted By: Samir Ranjan.

Prabhat Khabar Digital Desk
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