संवाददाता, देवघर. शहरी क्षेत्र में बिना लाइसेंस के पानी का कारोबार करनेवाले को नगर आयुक्त के स्तर से कोई रियायत नहीं मिलेगी. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निगम से किसी भी दिन कार्रवाई शुरू हो सकती है. निगम से कारोबारियों को पंजीयन कराने के लिए कहने के बाद भी 10 प्रतिशत से कम पानी कारोबारियों ने आवेदन दिया है. इससे निगम को राजस्व की क्षति हो रही है. इस संबंध में नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने बताया कि शहर में 100 से अधिक छोटे-बड़े व्यवसायी पानी का कारोबार कर रहे हैं. इसमें पानी बोतल, जार व टेंकर से पानी बेच रहे हैं. उनके पास लाइसेंस नहीं है. इससे पानी की गुणवत्ता का पता नहीं चल रहा है. निगम को भी राजस्व की क्षति हो रही है. निगम से सभी को चेतावनी देने के बाद भी कारोबारी लाइसेंस बनवाने में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं. अब झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है. निगम जल विभाग की टीम शहर भ्रमण कर दुकानों से पानी बोतल, जार व पानी टैंकर को पकड़ा जायेगा. उनसे लाइसेंस दिखाने को कहा जायेगा. लाइसेंस नहीं दिखाने पर जुर्माना लगाया जायेगा. पानी टैंकर को भी जब्त किया जायेगा.
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