संवाददाता, देवघर : देवीपुर अंचल के घोंघाडीह गांव में पत्थर खदान में हैवी ब्लास्टिंग से एक दर्जन घरों की दीवारों पर दरार पड़ गयी है. हैवी ब्लास्टिंग से ही घोंघाडीह गांव में एक मंदिर की छत गिर गयी. ग्रामीणों की शिकायत पर डीएमओ सुभाष रविदास के नेतृत्व में देवीपुर सीओ हेपलाल राम व थाना प्रभारी संदीप कृष्ण घोंघाडीह गांव सहित पत्थर खदान पहुंचे. इस दौरान घरों के दीवारों पर पड़ी दरार व मंदिर की टूटी छत का निरीक्षण किया, जिसके बाद डीएमओ ने पत्थर खदान संचालक मेसर्स कश्यप इंफ्रा, मधुपुर को नोटिस भेजकर तत्काल खदान में डीप हॉल व हैवी ब्लास्टिंग सामग्री का उपयोग बंद करने का निर्देश दिया है. इस दौरान डीएमओ के नेतृत्व में टीम ने ग्रामीणों के साथ बातचीत की, जिसमें बताया गया कि डीजीएमएस से प्राप्त लाइसेंस के मानकों के विरुद्ध घोंघाडीह पत्थर खदान में हॉल कर हैवी विस्फोट सामग्री का उपयोग करने से ग्रामीणों के घरों दीवारों पर दरार व मंदिर का छत गिर गया है. यह पूरी तरह से खनन पट्टा अधिनियम का उल्लंघन है. साथ ही पत्थर खदान में अधिक गहराई होने से गांव में कुआं, तालाब व नल सूख गया है, जिससे गांव में पेयजल व सिंचाई का संकट हो गया है. जांच टीम ने निरीक्षण में पत्थर खदान के सीमा रेखा को अच्छी तरह से डिमार्केशन, चहारदीवारी व सूचना पट्ट नहीं पाया. डीएमओ ने इसे खनन पट्टा संविदा का उल्लंघन बताया है. साथ ही पत्थर खदान संचालक करने वाली कंपनी मेसर्स कश्यप इंफ्रा, मधुपुर को भेजे गये नोटिस में कहा है कि पूर्व में खनन कार्यालय से अवैध पत्थर उत्खनन पर 1.23 करोड़ रुपये जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन अभी तक जुर्माने की राशि जमा नहीं की गयी है. डीएमओ ने मेसर्स कश्यप इंफ्रा के संचालक दीनबंधु चटर्जी काे भेजी गयी नोटिस में स्पष्ट करने का आदेश देते हुए कहा है कि क्यों नहीं शर्तों का उल्लंघन करने के आराेप में झारखंड लघु नियमावली के तहत खनन पट्टा रद्द कर दी जाये.
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