24.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

घोंघाडीह में पत्थर खनन का 60 लाख रुपये जुर्माना का रकम नहीं चुकाने पर लीजधारक को नोटिस

खनन विभाग ने देवीपुर अंचल क्षेत्र के घोंघाडीह में निर्धारित खनन क्षेत्र से अधिक एरिया में पत्थर खनन करने के मामले में लगाये गये

देवघर. खनन विभाग ने देवीपुर अंचल क्षेत्र के घोंघाडीह में निर्धारित खनन क्षेत्र से अधिक एरिया में पत्थर खनन करने के मामले में लगाये गये जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर लीजधारक को नोटिस किया है. डीएमओ सुभाष रविदास द्वारा घोंघाडीह खदान के लीजधारक दीनबंधु चटर्जी को नोटिस भेजते हुए 60 लाख रुपये की जुर्माना राशि जल्द खनन विभाग कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है. डीएमओ के अनुसार, घोंघाडीह में दीनबंधु चटर्जी को पत्थर खदान का लाइसेंस मिल हुआ है. ग्रामीणों की शिकायत पर वर्ष 2020 में तत्कालीन डीएमओ राजेश कुमार के नेतृत्व में हुई मापी व जांच करायी गयी थी. मापी में पत्थर खनन के निर्धारित क्षेत्र से अधिक 62 डिसमिल भूमि क्षेत्र में पत्थर का अतिरिक्त खनन पाया गया था. साथ ही खनन में ब्लास्टिंग से आसपास के ग्रामीणों की हो रही क्षति पर भी विभाग ने आपत्ति जतायी थी. अतिरिक्त एरिया में पत्थर का खनन कर बेच दिये जाने के बाद भी विभाग को रॉयल्टी नहीं चुकाये जाने पर कुल 1.39 करोड़ का जुर्माना लगाया था. वर्ष 2020 में ही लीजधारक को पूरी रकम चुकाने का समय दिया गया था, लेकिन अब तक 79 लाख रुपये ही जुर्माने की राशि चुकायी गयी है, शेष 60 लाख रुपये बकाया है. चार वर्ष में भी पूरे जुर्माने की राशि नहीं चुकाये जाने पर डीएमओ सुभाष रविदास ने लीजधारक को अंतिम नोटिस भेजा है. इससे पहले आठ जून को ग्रामीणों ने खनन में हैवी ब्लास्टिंग को लेकर जमकर हंगामा मचाया था. हंगामे के मामले में देवीपुर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी.

……………

देवीपुर के घोंघाडीह में वर्ष 2020 में तत्कालीन डीएमओ के नेतृत्व में हुई मापी व जांच में खनन क्षेत्र से अधिक एरिया में पत्थर खनन के मामले में लीजधारक दीनबंधु चटर्जी पर 1.39 करोड़ का जुर्माना लगाया था. इसमें 79 लाख रुपये जमा किया गया है, शेष अभी भी 60 लाख रुपये बकाया है. लीजधारक को जल्द बकाया जुर्माना की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है.

– सुभाष रविदास, डीएमओ, देवघर

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel