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एनडीपीएस एक्ट में चार युवकों को सुनायी गयी सश्रम सजा, जुर्माना भी लगाया

पीडीजे अशोक कुमार की अदालत ने एडीपीएस एक्ट में चार युवकों को अलग-अलग सजा सुनायी है. इसमें दो आरोपितों को संदेह का लाभ मिला, दोनों को रिहा कर दिया. चौथा अभियुक्त को एक साल की सजा सुनायी. वहीं जुर्माना भी लगाया है.

विधि संवाददाता, देवघर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत में चल रहे एनडीपीएस एक्ट सरकार बनाम मुन्ना कुमार गुप्ता व अन्य मामले की सुनवाई पूरी की गयी, जिसके बाद इस मामले में तीन युवकों मुन्ना कुमार गुप्ता, रंजीत कुमार उर्फ जितेंद्र कुमार व सुनील कुमार राय को दोषी पाकर तीन -तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी, साथ ही इन तीनों दोषियाें को 75 -75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक साल की सजा काटनी होगी. इसी कांड में चौथा अभियुक्त अनिकेश कुमार राय को भी दोषी पाकर एक साल की सश्रम सजा सुनायी गयी व 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन माह की सजा काटनी होगी. इसके अलावा इस कांड के अन्य दो आरोपितों सुधांशु रंजन व प्रियांशु कुमार सुमन को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. यह मुकदमा जसीडीह थाना के तत्कालीन एसआइ धनंजय कुमार सिंह की शिकायत पर 23 सितंबर 2020 को केस दर्ज हुआ था, जिसमें 625 पुड़िया ब्राउन शुगर पुलिस ने सभी छह युवकों की तलाशी में बरामद किया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से आठ लोगों की गवाही हुई व दोष सिद्ध करने में कामयाब रहा. अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक शिवाकांत मंडल व बचाव पक्ष से अमर सिंह, बिड़लानंद चौधरी, मुन्ना कुमार झा आदि ने पक्ष रखे.

क्या था मामला

पुलिस गश्ती के दौरान चार पहिया वाहन पर कुछ युवक सवार थे, जो पुलिस को देख कर भागने लगे. उक्त वाहन पर सवार युवकाें की तलाशी ली गयी तो 625 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया. इस संबंध में जसीडीह थाना में केस दर्ज हुआ, जिसमें कुल आठ को नामजद आरोपित बनाया गया. अनुसंधान के दौरान छह आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल हुआ और ट्रायल के पश्चात उपरोक्त सजा सुनायी गयी. अन्य दो अरोपितों के विरुद्ध पुलिस अनुसंधान जारी रखी है.॰तीन दोषियों को 75 हजार रुपये व एक को 10 हजार रुपये का लगाया जुर्माना॰पुलिस ने बरामद किया था ब्राउन शुगर, जसीडीह थाना में दर्ज हुआ था केस

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