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बाल विवाह कानूनी जुर्म है : मुस्कान

मारगोमुंडा में किशोरियों को कानून की दी गयी जानकारी

मारगोमुंडा. प्रखंड क्षेत्र के मारगोमुंडा गांव में रविवार को स्वयंसेवी संस्था आश्रय व जीएफएफ के सौजन्य से किशोरी समूह के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में संस्था के मुस्कान परवीन ने बाल विवाह रोकथाम को लेकर किशोरियों को कानूनी जानकारी दी, जिसमें किशोरियों को बताया गया कि देश में बाल विवाह को लेकर कानून बना है जो लोग बाल विवाह करवाते पकड़े जायेंगे उसे सजा हो सकती है और उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इसलिए बाल विवाह शादी समारोह में न जाये और अपने परिवार के कोई सदस्य को नहीं जानें दे. उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र में शादी नहीं करें. ———— मारगोमुंडा में किशोरियों को कानून की दी गयी जानकारी

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