प्रमुख संवाददाता, देवघर : परिवहन उपक्रमों में कार्यरत चालक, खलासी व अन्य कर्मियों से प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक कार्य नहीं करवायें. सभी कर्मियों का मजदूरी भुगतान हर महीने की सात तारीख तक अनिवार्य रूप से कर दें. इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के तहत कार्रवाई होगी. उक्त निर्देश श्रम अधीक्षक देवघर शैलेंद्र कुमार साह ने शुक्रवार को कार्यालय कक्ष में आयोजित बस ऑनर्स एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों व स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में दिया. श्रम अधीक्षक ने सभी बस मालिकों व ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों से आठ घंटे से ज्यादा कार्य नहीं कराने संबंधित अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर लिया. श्रम अधीक्षक ने सभी को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि परिवहन उपक्रमों में कार्यरत सभी कर्मियों को मजदूरी का भुगतान सिर्फ चेक या बैंक खाता के माध्यम से ही करें. इस दौरान श्रम अधीक्षक ने सभी बस मालिकों, उपस्थित स्कूल के प्रतिनिधियों एवं ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के तहत निबंधन कराने की भी बात कही. उन्होंने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े सभी प्रतिनिधियों व स्कूलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने यहां किसी भी बाल श्रमिक या अल्प व्यस्क को काम पर नहीं रखेंगे. बैठक में बस ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेशानंद झा, आनंद प्रकाश, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी और देवघर जिले के विभिन्न विद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल थे. हाइलाइट्स श्रम अधीक्षक ने बस ऑनर्स एसोसिएशन व स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है