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डीसी के आदेश पर बंद कर दी गयी शराब दुकानें, अब मतदान समाप्ति के बाद खुलेंगी

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देवघर जिले के निर्वाचन क्षेत्र में 30 मई की शाम पांच बजे से लेकर एक जून की शाम पांच बजे तक ड्राई डे रहेगा. इसी के साथ चार जून को भी ड्राई डे घोषित किया गया है.

-मतगणना के दिन भी चार जून को शराब दुकानें बंद रखने का आदेश वरीय संवाददाता, देवघर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देवघर जिले के निर्वाचन क्षेत्र में 30 मई की शाम पांच बजे से लेकर एक जून की शाम पांच बजे तक ड्राई डे रहेगा. इसी के साथ चार जून को भी ड्राई डे घोषित किया गया है. इस संबंध में देवघर डीसी विशाल सागर द्वारा आदेश जारी किया गया. जिले भर के सरकारी देसी व विदेशी शराब दुकानें गुरुवार शाम पांच बजे के बाद से बंद कर दी गयीं, जो मतदान समाप्ति एक जून की शाम पांच बजे के बाद खुलेंगी. उत्पाद विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय से इन शराब दुकानों को सील कर दिया गया. आखिरी चरण में हो रहे गोड्डा व दुमका लोकसभा चुनाव को देखते हुए देवघर जिले में ड्राई-डे रहेगा. इस अवधि में किसी भी तरह से शराब आपूर्ति और वितरण नहीं होगा. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर ने कहा कि गोड्डा व दुमका लोकसभा चुनाव के मतदान को जिले भर में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए ड्राई डे का आदेश दिया गया है. मतदान के दौरान विधि व्यवस्था बनाये रखने, स्वच्छ, शांतिपूर्ण व भयमुक्त चुनाव कराने को लेकर यह कदम उठाया गया है. इसी के साथ मतगणना के दिन यानी चार जून को भी देवघर जिले में ड्राई डे रहेगा. ड्राई डे पर देवघर में किसी भी तरह के शराब खुदरा उत्पाद दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, होटल, पाकशाला, मधुशाला, भोजनालय, दुकान में, अन्य निजी व सार्वजनिक स्थानों में कोई भी स्प्रिटयुक्त, मादक, लिकर या वैसी प्रकृति के अन्य कोई पदार्थ न तो विक्रय किया जायेगा, न दिया जायेगा और न ही वितरित किया जायेगा. उक्त अवधि में संबंधित लाइसेंसी व्यक्ति के मादक पदार्थ के भंडारण की सीमा में भी उत्पाद नियमों के तहत कटौती की जायेगी. उक्त आदेश के अवहेलना करने वाले दोषियों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व व उत्पाद अधिनियम के तहत दंडित करने की कार्रवाई की जायेगी.

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Prabhat Khabar News Desk
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