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Dhanbad News : नाबालिग से दुष्कर्म का मुजरिम को बीस वर्ष कैद की सजा

अदालत से : प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर झरिया थाने में पांच सितंबर 2024 को दर्ज की गयी थी

शादी की नियत से नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मुजरिम कोइरीबांध झरिया निवासी निहाल बर्मन को 20 वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. अदालत ने 11 मार्च 2025 को उसे दोषी करार दिया था. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर झरिया थाने में पांच सितंबर 2024 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक चार सितंबर 2024 को सुबह आठ बजे पीड़िता कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी. दोपहर करीब 12 बजे, वह लौटी, तो उसने बताया कि निहाल उसे जबरन झरिया के एक लॉज में ले गया और दुष्कर्म किया.

दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी करार :

दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के एक मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने महाराजगंज निवासी अमृत पाल (60 वर्ष) को दोषी करार दिया है. सजा पर फैसला 18 मार्च को होगा. पीड़िता एक मंद बुद्धि व गूंगी लड़की है. उसकी मां की शिकायत पर 7 नवंबर 2024 को टुंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक पीड़िता की मां बाजार गयी थी. इसी दौरान अमृतपाल उसके घर में घुस गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. इस क्रम में पीड़िता जख्मी हो गयी. उसने इशारों में ही कोर्ट में अपना बयान दिया था. दूसरी ओर पीड़िता के कपड़े व आरोपी के कपड़े पर लगे खून के दाग का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था, तो साफ हो गया कि अमृतपाल ने दुष्कर्म की कोशिश की थी.

कारू यादव को आज भी नहीं मिली राहत :

बीसीसीएल की खरखरी कोलियरी में हिलटॉप आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर नौ जनवरी 25 को हुई फायरिंग, बमबाजी, आगजनी के मामले में मुख्य आरोपी कारू यादव उर्फ देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत में हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाहनवाज की दलील सुनने के बाद अदालत ने मामले पर सुनवाई के लिए 18 मार्च 2025 की तारीख निर्धारित कर दी है.

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