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Dhanbad News: मॉल में बिना लाइसेंस के हथियार ले जाने पर लगी रोक

सरायढेला इलाके में घटी दो घटना के बाद सरायढेला पुलिस ने जारी निर्देश किया है. केवल अधिकृत व्यक्ति ही मॉल के चेकप्वाइंट पर लाइसेंस का विवरण प्रस्तुत करने के बाद हथियार के साथ अंदर प्रवेश कर सकते हैं.

धनबाद.

सरायढेला थाना क्षेत्र के सबसे बड़े मॉल ओजोन गैलेरिया में पिछले दो माह में दो बार गोली चलाने और पिस्टल तानने का मामला सामने आने के बाद सरायढेला पुलिस ने नया दिशा निर्देश जारी किया है. इसके तहत अब इलाके के किसी भी मॉल या होटल में बिना लाइसेंस के किसी भी तरह के आग्नेयास्त्र ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. केवल अधिकृत व्यक्ति ही मॉल के चेकप्वाइंट पर लाइसेंस का विवरण प्रस्तुत करने के बाद हथियार के साथ अंदर प्रवेश कर सकते हैं. इससे संबंधित नोटिस भी ओजोन गैलेरिया के सोनोटेल होटल ने बाहर चिपका दिया गया है. यदि कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो मॉल की ओर से स्थानीय थाना को फोन कर इसकी सूचना दी जा सकती है. पुलिस आवश्यक कार्रवाई करेगी. जारी निर्देश में बताया गया है कि वीआइपी, वीवीआइपी, प्रशासनिक गार्डों और पीएसओ को लाइसेंस प्राप्त आर्म्स के साथ प्रवेश की अनुमति है. केवल लाइसेंस प्राप्त आर्म्स के साथ अधिकृत व्यक्तियों को चेकपाइंट पर अपने लाइसेंस का डिटेल देना होगा उसके बाद ही अंदर जाने की अनुमति मिलेगी.

दो बड़ी घटनाओं के बाद लिया फैसला

ज्ञात हो कि गत छह मार्च को होटल सोनोटेल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सह पूर्व विधायक सीता सोरेन पर उनके पीएस देवाशीष मनोरंजन पाल ने पिस्टल तान दी थी. वहीं गत 24 अप्रैल को ओजोन गैलेरिया के चौथे तल्ले पर सीओ के भांजे सुनील कुमार वर्णवाल पर हाउसिंग कॉलोनी के युवक चंदन सिंह के पिस्टल से गोली चली. गोली उसके पेट में लगी थी.

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