मेडिकल वेस्ट खुले में फेंकने के मामले को लेकर शनिवार को नगर निगम ने सरायढेला थाना मोड़ स्थित शक्ति मार्केट में संचालित जेननेक्स्ट पैथोलॉजी केंद्र पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्र से निकला मेडिकल वेस्ट खुले में फेंकने की शिकायत पर शनिवार को नगर निगम की टीम औचक निरीक्षण करने सरायढेला पहुंची. निगम को शिकायत मिली थी कि पैथोलॉजी केंद्र के पीछे डॉक्टर्स कॉलोनी स्थित रखे गये डस्टबिन में मेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है. टीम ने सबूत के तौर पर कई सैंपलों को कलेक्ट कर लिया. बाद में केंद्र पहुंच 10 हजार रुपये का जुर्माना संबंधित नोटिस संचालक को सौंपा गया.
मेडिकल वेस्ट के साथ टीम को मिले जेननेक्स्ट केंद्र के कई कागजात :
जांच के दौरान नगर निगम के इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि डस्टबिन से मेडिकल वेस्ट के साथ केंद्र से जुड़े कई कागजात भी मिले हैं. यह इस बात को प्रमाणित करता है कि मेडिकल वेस्ट जेननेक्स्ट पैथोलॉजी का ही है. निगम की टीम ने बड़ी संख्या में सिरिंज, नीडल, कलेक्शन कीट समेत अन्य मेडिकल वेस्ट बरामद किया है.स्वास्थ्य विभाग करेगा मामले की जांच :
खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने की जानकारी नगर निगम द्वारा स्वास्थ्य विभाग को दे दी गयी है. जानकारी मिलने के बाद सिविल सर्जन डॉ चंद्रभानु प्रतापन ने मामले की जांच करा केंद्र पर कार्रवाई की बात कही हैं.क्या है नियम :
अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम अथवा पैथोलॉजी से निकलने वाले बायो मेडिकल व मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंकना कानूनन अपराध हैं. केंद्र से निकलने वाले वेस्ट का निष्पादन एजेंसी के माध्यम से कराना अनिवार्य हैं. ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई हो सकती है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है