धनबाद.
जिला उपभोक्ता आयोग धनबाद के अध्यक्ष ललित प्रकाश चौबे व सदस्य शिप्रा की खंडपीठ ने एक इजराय वाद में सुनवाई करते हुए विपक्षी राजेंद्र कुमार दास प्रोपराइटर नारायणी बिल्डर्स सीसीडब्ल्यूओ सरायढेला के खिलाफ डिस्ट्रेस वारंट जारी करने का आदेश दिया है. पूर्व में भी विपक्षी की गिरफ्तारी के लिए डिस्ट्रेस वारंट को थाना प्रभारी सरायढेला को भेजा गया था. हालांकि आज तक उसका तामिला प्रतिवेदन आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है. इसे आयोग ने गंभीरता से लिया है.डुप्लेक्स खरीदने के लिए दिये थे पांच लाख रुपये
परिवादी हाउसिंग कॉलोनी धनबाद निवासी टिंकू कुमार सिन्हा ने डुप्लेक्स मकान के लिए विपक्षी राजेंद्र कुमार दास प्रोपराइटर नारायणी बिल्डर्स को पांच लाख रुपये दिये थे. बाद में बिल्डर ने परिवादी को ना तो डुप्लेक्स दिया और ना ही उसके रुपये लौटाये. बाध्य होकर श्री सिन्हा ने जिला उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ता वाद संख्या 80/22 दायर किया था. जिला उपभोक्ता आयोग धनबाद ने इस मामले में पांच जून 2024 को परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विपक्षी बिल्डर्स को आदेश दिया था कि वह परिवादी को पांच लाख रुपये 18% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान कर दे. इसके बाद भी भुगतान नहीं होने पर परिवादी टिंकू कुमार सिन्हा ने पारित आदेश का अनुपालन कराने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग धनबाद में इजराय वाद संख्या 14/24 दायर किया था, जो आज भी लंबित है.
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