धनबाद.
यूजर चार्ज नहीं देनेवाले घरों से कचरा नहीं उठेगा. अगर वह घर के बाहर कचरा फेंकते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. गुरुवार को नगर आयुक्त रवि राज शर्मा ने एसबीएम की समीक्षा बैठक के बाद यह आदेश जारी किया है. उन्होंने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के अंतर्गत डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण सेवा के बदले यूजर चार्ज अनिवार्य है. बैठक में यह तथ्य सामने आया कि नगर निगम क्षेत्र के कई अपार्टमेंट, प्रतिष्ठान एवं घर यूजर चार्ज का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है. इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है.…तो बंद होगी सेवा
नगर आयुक्त ने बताया कि जो प्रतिष्ठान, अपार्टमेंट या आवासीय घर निर्धारित यूजर चार्ज नहीं दे रहे हैं, उनके यहां से कूड़ा उठाव की सेवा तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जायेगी. यदि कचरा सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर अव्यवस्थित पाया गया, तो उस क्षेत्र के सामने स्थित संपत्ति को जिम्मेदार माना जायेगा.
केबल संचालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई
बैठक में शहर की सौंदर्यता और नागरिक सुरक्षा पर चर्चा के दौरान सड़कों, गलियों और भवनों पर लटकते व अव्यवस्थित केबल तारों को लेकर चिंता जतायी गयी. नगर आयुक्त ने बताया कि कई केबल ऑपरेटरों द्वारा तारों को बेतरतीब तरीके से लगाया गया है. इससे स्वच्छता अभियान पर असर पड़ रहा है. यह सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है. सभी केबल ऑपरेटरों को दो दिनों की मोहलत देते हुए निर्देश दिया गया किया है कि वे अपने तारों को समेटें, हटाएं या सुरक्षित तरीके से व्यवस्थित करें. निर्धारित समय में तार लटके या अव्यवस्थित पाये गये तो नगर निगम द्वारा उन्हें काटकर हटाया जायेगा. संबंधित ऑपरेटरों के खिलाफ विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है