पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. इस मामले के आरोपी डब्लू मिश्रा उर्फ मृत्युंजय गिरी ने अदालत में आवेदन देकर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक मैनेजर को गवाही देने के लिए कोर्ट में बुलाने की गुहार लगायी. कहा है कि घटना के दिन 21 मार्च 2017 को वह अपनी पत्नी सविता देवी के साथ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड दलसिंह सराय शाखा (समस्तीपुर) में टेंट हाउस के लिए लिये गये लोन की रकम 25 हजार रुपये निकाल रहा था. परंतु उसे इस मुकदमे में घटना के दिन उसे धनबाद में होना बताया गया है. इसलिए बैंक के मैनेजर को गवाही के लिए बुलाया जाये. डब्लू मिश्रा के इस आवेदन का अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने विरोध किया. अदालत ने अभियोजन को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 22 अप्रैल 2025 निर्धारित कर दी. वहीं दूसरी ओर धनजी सिंह व डब्लू मिश्रा के पूर्व के आवेदन पर सोमवार को आदेश पारित नहीं हो सका. अदालत ने आदेश के लिए 22 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है.
सांसद ढुलू महतो मामले में गवाह पेश करने का आदेश :
डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने के मुकदमे की सुनवाई सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. इस दौरान सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं थे. धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डीसी अवस्थी की अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है.महेंद्र हत्याकांड में सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश :
माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद हार्डकोर नक्सली रमेश मंडल उर्फ साकिन दा को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है