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Dhanbad News : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिया निर्देश-बीमार बंदियों को इलाज के लिए भेजे हायर सेंटर

धनबाद जेल के निरीक्षण के दौरान मिली कई कमियां, न्यायाधीश ने महिलाओं के लिए सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाने को कहा

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार व झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन वीरेंद्र कुमार तिवारी ने शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला, अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो के साथ धनबाद मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया. न्यायाधीश ने कारागार के प्रत्येक बैरक में पहुंचकर बंदियों से उनके स्वास्थ्य, इलाज, पेयजल, नास्ता, भोजन व मुकदमे में पैरवी के लिए अधिवक्ता होने अथवा न होने की जानकारी ली.

जेल की साफ-सफाई का लिया जायजा :

स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए न्यायाधीश ने बंदियों के शौचालयों की साफ-सफाई का निर्देश दिया. कारागार अस्पताल में बीमार बंदियों के बेहतर इलाज के लिए उन्हें उच्च स्वास्थ्य सेंटर भेजने को कहा. वहीं कल्याण परक, शिक्षापरक व रोजगारपरक शिविरों का आयोजन कराकर उन्हें प्रशिक्षित किये जाने का निर्देश प्रभारी जेलर को दिया. महिला बैरक की बंदियों से मुलाकात कर न्यायाधीश ने उनकी समस्याओं को सुना. निरीक्षण के दौरान जेलर को सेनेटरी पैड मशीन लगाने का निर्देश दिया. इसके अलावा सभी बंदियों का वर्तमान डेटा जेल के पैरा लीगल वाॅलेंटियर (विधिक स्वंयसेवक ) के माध्यम से कंप्यूटर पर फीड कराने, वैसे बंदी जो कई मुकदमों में जेल में बंद हैं, के साथ नये बंदियों को नहीं रखने, पढ़ने को इच्छुक बंदियों को समुचित शिक्षा की व्यवस्था कराने, जेल में स्कैनर का समुचित प्रयोग करने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बंदियों को न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया. न्यायाधीश ने चिकित्सा सुविधाओं, पुस्तकालय, रसोई घर, वहां तैयार हो रहे भोजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और ध्यान-सह-योग केंद्र में सुविधाओं का जायजा लिया. मौके पर रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट आइ जेड खान, जेल डॉ राजीव कुमार सिंह, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ कुमार बिमलेंदु, डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट, सुमन पाठक, नीरज गोयल, केएल ठाकुर, मुस्कान, पारा लीगल वॉलंटियर विशाल कुमार सिंह, डालसा सहायक अरुण कुमार, प्रभारी जेलर व अन्य विभागों के पदाधिकारी शामिल थे.

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