धनबाद.
प्रिंस खान गैंग के लिए काम करने के आरोप में बरवाअड्डा पुलिस द्वारा पकड़े गये सात आरोपियों में से पांच आरोपियों को अदालत ने बुधवार को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. बुधवार को कांड के अनुसंधानकर्ता ने अदालत में आवेदन दायर कर आरोपी मो. हाशीम, बबलू कंडियाग , तनवीर आलम, मो. सरवर, मो. सैफ अली उर्फ मुन्ना खान की पांच दिन की पुलिस हिरासत मांगी. आवेदन में अनुसंधानकर्ता ने कहा कि इनसे पूछताछ में प्रिंस खान गैंग के अन्य सदस्यों के विषय में अहम जानकारी मिल सकती है. हथियार भी बरामद हो सकते हैं. सहायक लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद अवर न्यायाधीश परमानंद उपाध्याय की अदालत ने उपरोक्त पांचों को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश जेल प्रशासन को दिया है. अदालत ने आदेश में कहा है कि पूछताछ के दौरान पुलिस आरोपियों पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकती. ज्ञात हो कि मंगलवार को बरवाअड्डा थाना की पुलिस ने प्रिंस खान गिरोह के सात सदस्य तनवीर आलम, मोहम्मद सरवर, व सेपुर निवासी पीर मोहम्मद, चाइबासा निवासी अजय कंडियाग, बबलू कंडियाग दोनों जमशेदपुर निवासी, मो सैफ अली भूली निवासी एवं मोहम्मद अहसान अंसारी सरायकेला खरसावां निवासी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था. अदालत ने उन्हें चौदह दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. इस मामले में पुलिस ने दो अलग-अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज की है. पहली प्राथमिकी दो लोगों के विरुद्ध धनबाद थाना, जबकि दूसरी प्राथमिकी सात लोगों के विरुद्ध बरवाअड्डा थाना में दर्ज की गई है. पुलिस ने इनके पास देसी कट्टा व जिंदा गोली बरामद होने का दावा किया था. पुलिस के समक्ष सभी ने अपना अपराध स्वीकार करते कहा था कि वे लोग प्रिंस खान व गोपी खान के लिए काम करते हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है