धनबाद.
झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य के सभी सिविल कोर्ट में मॉर्निंग सीटिंग को समाप्त कर दिया है. राज्य के सिविल कोर्ट में अब मॉर्निंग कोर्ट सिटिंग नहीं होगी. कोर्ट का कामकाज पूर्व की तरह 11 बजे से 4:30 बजे तक होगा. झारखंड हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोज प्रसाद ने 26 मार्च 2025 को इस संबंध में राज्य के सभी सिविल कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत को पत्र लिखकर सूचित किया गया है कि अब झारखंड के सिविल कोर्ट में मॉर्निंग कोर्ट समाप्त कर दिया गया है. बताते चलें कि पहले अप्रैल के प्रथम सप्ताह से तीन माह के लिए सिविल कोर्ट में सुबह सात बजे से 12 बजे तक मॉर्निंग सिटिंग में कामकाज किया जाता था. उच्च न्यायालय ने अब मॉर्निंग सिटिंग को समाप्त कर 15 दिन की गर्मी की छुट्टी दी है.न्यायाधीश ने दर्जनों लाभुकों के बीच परिसंपत्तियां बांटी
धनबाद.
गत 15 दिसंबर 2024 से 14 मार्च 2025 तक चले 90 दिवसीय जागरूकता एवं आउटरिच अभियान तहत चिह्नित दर्जनों लाभुकों के बीच बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार वीरेंद्र कुमार तिवारी ने परिसंपत्तियां बांटी. इस दौरान कुल नौ लाख दो हजार की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया. इस संबंध में न्यायाधीश श्री तिवारी ने बताया कि झालसा के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया. वहीं अवर न्यायाधीश सह सचिव डालसा राकेश रोशन ने बताया कि झरिया एवं धनबाद अंचल के चिह्नित मजदूरों को श्रम विभाग द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया गया. लाभुकों में मुनीबाला देवी, रीता कोड़ा, रेणु देवी, प्रियंका देवी, ज्योति देवी, संगीता देवी, नूपुर, कोमल, गुड़िया, सुनीता व अन्य शामिल हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है