धनबाद.
खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और मानकों के विपरीत मिठाई बेचने के मामले में दो प्रतिष्ठित मिठाई दुकानों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है. विभाग ने कावेरी रेस्टोरेंट से लिये खाेआ के सैंपल में मिलावट मिलने से 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. वहीं, बसंत स्वीट्स की काजू बर्फी में अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज मिलने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.वर्ष 2022 में निरीक्षण के दौरान लिये गये थे सैंपल
दोनों दुकानों से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने वर्ष 2022 में निरीक्षण के दौरान सैंपल लिये थे. जांच रिपोर्ट मिलने पर अब विभाग ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि वे खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता के साथ समझौता न करें. वहीं ग्राहकों को भी सलाह दी गयी है कि वे मिठाइयों की खरीदारी करते समय सतर्क रहें. किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना विभाग को दें.
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