दुमका कोर्ट. दुमका के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शत्रुंजय कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में जामा थाना क्षेत्र के बोडोधन मुर्मू काे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं अदा करने पर उसे एक साल अतिरिक्त अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. केस में अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाहों का गवाही करायी थी, जिसके आधार पर अदालत बोडोधन मुर्मू को दोषी करार दिया. केस में लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने बताया कि घटना 12.11 2022 की है. पीडिता की मां ने पुलिस को दिये बयान में बताया था कि उसकी बेटी लकड़ी चुनने के लिए 3.30 बजे घर से निकली थी. उसका पति भी बाहर गया था. घर में बूढ़ी मां और 11 साल की दिव्यांग बेटी थी. जब उसकी बेटी पांच बजे शाम के करीब वापस लौटी तो वह रो रही थी. पूछने पर बताया था कि बोडोधन मुर्मू ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान और पुलिस को दी, जहां पुलिस ने चटाई, गमछा और दबिया को जब्त किया था, जिसका भय दिखा कर आरोपी ने दिव्यांग को हवस का शिकार बनाया था.
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