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पत्थर की अवैध ढुलाई पर दुमका खनन पदाधिकारी ने लगाया 2.75 करोड़ का जुर्माना, कंपनी गयी कोर्ट

डीएमओ ने लिखा है कि कार्यालय अभिलेख एवं रेलवे से प्राप्त आंकड़ाें के अनुसार परिवहन अनुमति पत्र की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना ही दो रैक (मात्रा 5457.62 टन) पत्थर की ढुलाई की गयी

रेलवे से पत्थर के अवैध परिवहन के आरोप में मेसर्स ग्रांड्स माइनिंग, बोकारो पर दुमका जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) कृष्ण कुमार किस्कू ने 2.75 करोड़ का जुर्माना लगाया है. इस बाबत डीएमओ ने 24 नवंबर 2022 को ही मेसर्स ग्रांड्स माइ़निंग के पार्टनर नरेंद्र सिंह एवं अन्य, पता जीइ-16, सिटी सेंटर, सेक्टर-4 बोकारो को पत्र भेजा था. पत्र में 1.8.2021 से 23.9.2021 के बीच हरिसिंघ/पिनगड़िया रेलवे स्टेशन से रेलमार्ग द्वारा खनिज भेजने का जिक्र है. इधर 28 दिन हो गये, कंपनी ने जुर्माना नहीं भरा है. कंपनी ने डीएमओ के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है.

डीएमओ ने लिखा है कि कार्यालय अभिलेख एवं रेलवे से प्राप्त आंकड़ाें के अनुसार परिवहन अनुमति पत्र की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना ही दो रैक (मात्रा 5457.62 टन) पत्थर की ढुलाई की गयी. जिम्स पोर्टल पर रेलमार्ग से खनिज के प्रेषण के पूर्व प्रपत्र डी निर्गत करने के लिए प्रपत्र सी-1 आवेदन नहीं किया गया है. डीएमओ द्वारा लिखा गया है 01.08.2021 से 23.09 2021 के बीच पिनगड़िया रेलवे स्टेशन पर कुल 41 रैक पत्थर भेजा गया है, जिसमें सात मामले में पूर्वानुमति प्राप्त की गयी थी.

शेष 34 रेल रैक द्वारा 82231.95 टन पत्थर का परिवहन बिना चालान के ही रेलमार्ग द्वारा किया गया है. इस प्रकार द झारखंड मिनरल्स (प्रीवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोटेशन एंड स्टोरेज) रूल्स 2017 के तहत हरिसिंघ रेलवे साइडिंग तथा पिनगड़िया रेलवे साइडिंग से बिना पूर्वानुमति के अवैध रूप से पत्थर का प्रेषण 87689.57 टन होता है. झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के तहत अवैध रूप से रेल मार्ग द्वारा प्रेषित 89325 टन या 63196.137 घनमीटर पत्थर खनिज का बाजार मूल्य 13772962.14 रुपये एवं दोगुनी दंड की राशि 13772962.14 रुपये कुल 2, 75,45,924. 28 रुपये होती है.

Prabhat Khabar News Desk
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