बासुकिनाथ. राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2025 में कांवरियों की सुविधार्थ जरमुंडी प्रखंड सभागार में शनिवार को खाद्य सामग्री एवं धर्मशाला का किराया निर्धारण किया गया. एसडीओ कौशल कुमार, बीडीओ कुंदन भगत, सीओ संजय कुमार, नपं प्रशासक अजमल हुसैन, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार, पुलिस निरीक्षक श्यामानंद मंडल ने होटल व धर्मशाला संचालकों के साथ बैठक कर राय लेकर दर का निर्धारण किया. धर्मशाला संचालकों व व्यवसायियों के बीच अलग-अलग बैठक हुई. कुछ सामानों को छोड़कर शेष सभी सामानों की दर यथावत रही. एसडीओ ने कहा कि धर्मशाला पहुंचने वाले कांवरियों का नाम रजिस्टर में दर्ज करें. किसी भी तरह की घटना की रोकथाम व एहतियात के तौर पर यात्रियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लें. खाने-पीने की सामग्रियों की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी. कहा कि धर्मशाला संचालक रेट चार्ट को अपने धर्मशाला में जरूर प्रदर्शित करें. यात्रियों को बिजली, पानी, शौचालय आदि की सुविधा उपलब्ध कराने तथा साफ-सफाई पर ध्यान देने की बात कही. उन्होंने कहा कि मेले में समय-समय पर धर्मशाला का निरीक्षण भी किया जाएगा. निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित धर्मशाला संचालकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं एसडीओ ने कहा कि किसी भी हाल में सरकारी जमीन पर दुकान नहीं लगेगा अन्यथा बीएनएस की धारा 222 एवं 223 के तहत कार्रवाई की जायेगी.
खाद्य सामग्री ढक कर रखें, बासी भोजन नहीं परोसें :
श्रावणी मेले में बाहर से आनेवाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए गुणवत्तापूर्ण भोजन करायें. उच्च गुणवत्ता वाले तेल का प्रयोग करें. खाद्य सामग्री को हमेशा जालीदार व सूती कपड़ों से ढककर दुकानदारों को रखना होगा. दुकानों के आगे मूल्य तालिका को लेमिनेशन कराकर लगाना होगा. मेला क्षेत्र के सभी भोजनालय संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए एसडीओ ने कहा कि खाद्य सामग्री ढक कर रखें. खुले में रखा हुआ बासी भोजन किसी भी कांवरिया को नहीं परोसें. जहां तक संभव हो गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री का प्रयोग करें. ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें. सभी भोजनालय संचालकों को दुकान के आगे रेट चार्ट लगाने का निर्देश दिया कहा निरीक्षण के दौरान रेट चार्ट नहीं पाए जाने पर होटल संचालक पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
धर्मशाला में सीसीटीवी लगाएं, व्यवसायीकरण ना होने दें :
श्रावणी मेले में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसडीओ कौशल कुमार ने धर्मशाला के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी लगाने का निर्देश संचालक को दिया, ताकि आने-जाने वाले यात्रियों का फुटेज जरूरत पड़ने पर निकाल कर देखा जा सके. एसडीओ ने कहा कि वैसे धर्मशाला, जो नगर पंचायत व मंदिर से पंजीकृत नहीं कराए हैं, धर्मशाला संचालक पंजीयन करा लें अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि धर्मशाला का व्यवसायीकरण ना होने दें. सभी होटल संचालक को अपनी दुकानों में फायर एक्सटिंग्विशर लगाकर रखने का निर्देश दिया. कहा कि अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त कर ही होटल का संचालन करें. होटल संचालक पर्यटन विभाग से निबंधन कराने के बाद ही होटल की दर ले सकते हैं. दो बाल्टी में बालू भरकर रखने का निर्देश दिया. धर्मशाला संचालक जितने कमरे हैं, उसका आधा अग्निशमन खरीदकर रखें.
मेला क्षेत्र में लगेगी इलेक्ट्रोनिक माप तौल मशीन :
श्रावणी मेले में बाहर से आनेवाले कांवरियों को तौल में कम बेचने वाले दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई होगी. एसडीओ ने कहा कि दुकानदार माप तौल के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाएं. माप तौल निरीक्षक मेला में कैंप करेंगे. सभी दुकानों के बटखारे व तराजू का विधिवत निरीक्षण कराया जाएगा. सभी दुकानदारों से खाद्य सामग्री का मूल्य तालिका दुकानों में लगाने का निर्देश दिया. कहा कि नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई होगी.
अवैध व घरेलू सिलिंडर का प्रयोग न करें :
एसडीओ कौशल कुमार ने कहा कि मेला क्षेत्र के किसी भी दुकान में छोटा गैस सिलेंडर (5 किलोग्राम वाला) नहीं रखें. होटल व्यवसायी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का ही प्रयोग करें. घरेलू 14 किलोग्राम गैस सिलेंडर के प्रयोग करते पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. छोटा सिलिंडर बिना मार्का के सिलिंडर से दुर्घटना होने की आशंका प्रबल होती है. सभी दुकानदार अपनी दुकान के आगे कूड़ेदान रखें, जिसमें सारी गंदगी डालेंगे. नाली में जूठन एवं पत्तल नहीं डालने की बात कही.
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