संवाददाता, दुमका. उपायुक्त अभिजीत सिन्हा के निर्देश पर 16 एवं 17 जून को इंडोर स्टेडियम दुमका में झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत श्रमिकों का निबंधन किया जाएगा. इसके तहत जिले के शहरी क्षेत्र के स्वनियोजित कर्मकार जो ढ़ाई एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि धारित करते हो या भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधित नहीं हों, ऐसे नियोजन में मजदूरी करता हो, वह निबंधन करा पाएंगे. धोबी, दर्जी, माली, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, कचरा बीनने वाले, खुदरा सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, फूल विक्रेता, चाय दुकान या ठेला लगाने वाले, चाट ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, कुली, रेजा, जेनरेटर-लाइट उठाने वाले, कैटरिंग में कार्य करने वाले कुली, फेरी लगाने वाले रेजा, मोटरसाइकिल-साइकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज मजदूर, परिवहन में लगे मजदूर, ऑटो चालक, टैक्सी चालक, सफाई कामगार, ढोल-बाजा बजाने वाले, टेंट हाउस में काम करने वाले, वनोपज में लगे मजदूर, मछुआरा, तांगा-बैलगाड़ी चलाने वाले, तेल पेड़ने वाले, अगरबत्ती बनाने वाले, गाड़ीवान, घरेलू उघोग में लगे मजदूर, मुढ़ी, चना भूंजने वाले, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी, बतख पालन में लगे मजदूर, दुकानों में काम करने वाले मजदूर, खेतिहर मजदूर, चरवाहे, दूध दूहने वाले, नाव चलाने वाले नाविक, रसोइया, आरा मशीन में काम करने वाले, समाचार पत्र बांटने वाले हॉकर, सिनेमा व्यवसाय में कार्यरत लाइटमैन, स्पाॅट ब्वाय, कैमरामैन, मेकअप मैन, सोना, चांदी की दुकानों में काम करने वाले कारीगर, ठेका मजदूर, बीड़ी कामगार, लकड़हारे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, चमरे का कार्य करने वाले, लोहार का कार्य करने वाले, मिट्टी कटाई करने वाले, मोटिया मजदूर, लादने एवं उतारने वाले इत्यादि श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं. झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 18 से 59 आयु वर्ग के श्रमिकों को लाभ मिलता है. निबंधन हेतु आवेदक अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, 01 पासपोर्ट साइज फोटो, नाॅमिनी का आधार, नॉमिनी का बैंक खाता के साथ shramadhan.jharkhand.gov.in साइट पर लॉगिन कर निबंधित करा सकते हैं.
असंगठित कर्मकार को मिलने वाले लाभ :
– सामान्य मृत्यु होने पर आश्रित को 50,000 रुपये एवं दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में 1,00,000 रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाता है.- अंत्येष्टि सहायता योजनान्तर्गत असंगठित कर्मकार की सामान्य मृत्यु होने पर आश्रित को 15,000 रुपये एवं कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में 25,000 रुपये का भुगतान किया जाता है.- मातृव्य प्रसुविधा योजनांतर्गत प्रथम दो प्रसुतियों के लिए एकमुश्त 15,000 रुपये की सहायता राशि का भुगतान किया जाता है.- मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक औजार सहायता योजना अंतर्गत अर्हताप्राप्त निबंधित श्रमिक को पात्रता के अनुरूप संबंधित ट्रेड के औजार किट क्रय करने हेतु 5000 रुपये की सहायता राशि का भुगतान किया जाता है.- साइकिल सहायता योजना अंतर्गत निबंधित श्रमिक (महिला श्रमिक 18 से 45 आयु वर्ग) एवं सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ नहीं लिया हो, अर्हता प्राप्त निबंधित श्रमिक को साइकिल क्रय करने हेतु 7,000 रुपये की सहायता राशि का भुगतान किया जाता है.- सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत निबंधित श्रमिक (35 से 59 आयु वर्ग) एवं साइकिल सहायता योजना का लाभ नहीं लिया हो, उन्हें इस योजना के अन्तर्गत झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत 6,000 रुपये की सहायता राशि का भुगतान किया जाता है.- विवाह सहायता योजना अंतर्गत दो संतानों/महिला श्रमिक के विवाह हेतु एकमुश्त 30,000 रुपये की सहायता राशि का भुगतान किया जाता है.- उपचार आजीविका सहायता योजना अंतर्गत निबंधित श्रमिक के पांच या उससे अधिक कार्य दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने पर अधिकतम 40 कार्य दिवस के समतुल्य अकुशल श्रेणी के श्रमिकों हेतु विहित दर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है