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दुमका MP-MLA स्पेशल कोर्ट ने पूर्व CM बाबूलाल मरांडी समेत 7 आराेपियों को किया बरी, जानें क्या था आरोप

दुमका में एमपी-एमएलए के स्पेशल कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत सात आरोपियों को बरी कर दिया. इस सभी पर आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज था. कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी सातों आरोपियों को बरी किया. इन सभी पर एक यात्री शेड में पार्टी का झंडा लगाने का आरोप था.

दुमका: 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में झारखंड के पहले मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित सात आरोपियों को दुमका में एमपी-एमएलए के विशेष अदालत ने बर कर दिया. इस मामले में बाबूलाल मरांडी समेत देवघर के डॉ संजय, मणिशंकर समेत कुल सात लोगों को आरोपी बनाया गया था.

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दुमका के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने किया बरी

दुमका में एमपी-एमएलए के विशेष अदालत में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी जितेंद्र राम की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी समेत सात आरोपियों को बरी कर दिया. उनके साथ छह अन्य आरोपी भी इस न्यायालय में पेश हुए, जिनके खिलाफ जरमुंडी विधानसभा चुनाव में थाना कांड संख्या 213/14 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी.

एक यात्री शेड में पार्टी का झंडा लगाने का था आरोप

इन सभी पर जरमुंडी थाना क्षेत्र में एक यात्री शेड में पार्टी का झंडा लगाने का आरोप था. तब श्री मरांडी जेवीएम के केंद्रीय अध्यक्ष थे. मामले में श्री मरांडी, डॉ संजय कुमार, मणिशंकर, निरंजन कुमार मंडल, संजय कुमार गुप्ता, जुली यादव, शेखर सुमन समेत सात लोग आरोपी बनाये गये थे. अधिवक्ता राघवेंद्र पांडेय और मनोज कुमार साह ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2014 में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में जरमुंडी के सीओ ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अदालत ने साक्ष्य के अभाव में इन सभी को बरी कर दिया.

Samir Ranjan
Samir Ranjan
Senior Journalist with more than 20 years of reporting and desk work experience in print, tv and digital media

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