प्रखंड के दासडीह पंचायत सचिवालय में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित पैनल अधिवक्ता मो शहनवाज व मध्यस्थता अधिवक्ता तृप्ति रंजना ने लोगों को कानूनी जानकारी दी. अधिवक्ता मो शहनवाज ने कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के संबंध में लोगों को बताया. उन्होंने न्यायपालिका को सर्वोच्च बताया. तृप्ति रंजना ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार के गठन का उद्देश्य अदालत से मुकदमे का बोझ कम करने के साथ समाज में हाशिये पर खड़े शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों तक निःशुल्क न्याय पहुंचाना है. अदालतों में मुकदमे का बोझ कम करने के लिए प्राधिकार स्थायी लोक अदालत, मासिक लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, स्पेशल ड्राइव का आयोजन कर रही है. बिजली वाद, वन वाद, उत्पाद समेत सैकड़ों अन्य लंबित वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत व मासिक लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पिछड़े, वंचित, नि:शक्त को नि:शुल्क न्याय दिलाने के लिए फ्रंट कार्यालय, पैनल अधिवक्ता, प्रखंड में पीएलवी समेत अन्य माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि महिलाएं, पीड़ित, वंचित लोगों के साथ सालाना तीन लाख रुपए से कम आय वाले प्राधिकार की इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इसके तहत प्राधिकार पीड़ितों को निःशुल्क अधिवक्ता भी मुहैया कराती है. दुर्घटना, दुष्कर्म समेत अन्य वाद में पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का भी प्राधिकार काम करती है. मौके पर दासडीह पंचायत की मुखिया निर्मला कुमारी, ताबिस जहूर, शुभाशीष राय, पीएलवी वासुदेव पंडित, आनंद पंडित, मो. वारिस अंसारी, प्रीति कुमारी, अस्मिता कुमारी, संगीता कुमारी, कोनैन अहमद समेत अन्य उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है