अभिभावकों से भरवाया गया बांड, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई गिरिडीह प्रखंड क्षेत्र में एक नाबालिग जोड़े की निकाह की सूचना बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए लड़ने वाले जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन व बनवासी विकास आश्रम के सुरेश कुमार शक्ति को मिली. सुरेश ने तत्काल सदर प्रखंड के बीडीओ सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी गणेश रजक को आवेदन देकर निकाह को रुकवाने का अनुरोध किया. बाल विवाह निषेध पदाधिकारी ने इसकी सूचना मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो को दी. एएसआई प्रिनन ने सदल-बल के साथ गांव पहुंचे. पुलिस के साथ बनवासी विकास आश्रम की समुदाय स्तरीय कार्यकर्ता रूपा कुमारी भी थी. इस दौरान नाबालिग को निकाह से बचाया गया. थाना में लड़की एवं लड़की दोनों के अभिभावकों को बुलाया गया. बाल कल्याण समिति के सदस्यों की उपस्थिति में बांड भरवाया गया. इसमें लड़का का 21 वर्ष के पहले और लड़की का 18 वर्ष से पहले निकाह नहीं करने की बाद दोनों पक्ष ने स्वीकार की. इसका उल्लंघन करने पर बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जायेगा और कानूनी कार्रवाई की जायेगी. सुरेश शक्ति ने कहा कि लड़का और लड़की दोनों नाबालिग हैं. पुलिस टीम में हीरालाल दास, पंकज मंडल, आशीष चौबे, निधि कुमारी, रीता कुमारी, चमेली कुमारी शामिल थे.
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