Ration Card Surrender: गिरिडीह जिले के देवरी के आपूर्ति पदाधिकारी कमला सिंह ने शनिवार को पत्रकारों को जानकारी दी कि गिरिडीह के उपायुक्त सह दंडाधिकारी द्वारा अयोग्य राशन कार्डधारियों के मानक से संबंधित सूचना जारी की गयी है. ऐसे में अयोग्य लोग राशन कार्ड सरेंडर कर दें, नहीं तो उठाए गए राशन पर 12 फीसदी ब्याज के साथ वसूली की जाएगी.
सहयोग का किया आग्रह
अपात्र लोग यदि राशन कार्ड के माध्यम से प्रतिमाह राशन उठाते पकड़े गये तो उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई के तहत राशन कार्ड से उठाये गये राशन पर बाजार दर पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर पर वसूली की जाएगी. उन्होंने प्रखंड क्षेत्र के सभी पीडीएस संचालकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच प्रचार-प्रसार कर सरकारी कार्य में सहयोग करने का आग्रह किया है.
राशन कार्ड के लिए इन लोगों को माना जाता है अयोग्य
इसमें केंद्र और राज्य सरकार में नियोजित कर्मी, आयकर, सेवाकर, व्यावसायिक कर देनेवाले, पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के मालिक, चार पहिया मोटर वाहन के ऑनर, तीन या उससे अधिक पक्के कमरों के मकान के मालिकों को अयोग्य माना गया है.
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