सरिया अनुमंडल क्षेत्र में अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड मशीन का परिचालन और भ्रूण जांच व हत्या के खिलाफ बगोदर-सरिया एसडीएम संतोष गुप्ता ने शनिवार को प्रचार-प्रचार कराया. उन्होंने कहा कि अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड मशीन का परिचालन करते हुए भ्रूण की जांच तथा गर्भपात करना गैरकानूनी है. उक्त कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के साथ-साथ ऐसे कार्यों के लिए कमरा देने वाले मकान मालिकों को चिह्नित कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उनके खिलाफ पीसीडीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत मुकदमा दर्ज किया जायेगा. दोषियों को तीन वर्ष की सजा व 10 हजार तक जुर्माना होगा. कहा कि आज जब हम 21वीं सदी में हैं तो हमें बेटे-बेटियों के भेदभाव को हटाना होगा. बेटा-बेटी सब एक समान है. बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं. इसलिए जागरूक हों और भ्रूण जांच तथा हत्या ना करें. कहा कि अनुमंडल क्षेत्र में यदि कहीं इस प्रकार के अनैतिक कार्य हो रहा है, तो उन्हें सूचना दें. ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जायेगी.
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