गोड्डा कोर्ट. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान विभिन्न मामले से संबंधित 24 वादों का निबटारा कर 12,35,000 रुपये का समझौता कराया गया. निष्पादित मामले में क्रिमिनल कंपाउंडेबल के 19 मामले में 21,000 रुपये व बिजली के एक मामले का निष्पादन कर 2,50,000 रुपये, एमएसीटी के एक मामले में 1,75,000 रुपये व एनआइ एक्ट के तीन मामले में 7,89,000 रुपये का समझौता किया गया. इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दीपक कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामले के त्वरित निष्पादन को लेकर छह न्यायिक बेंच का गठन किया गया था. प्रथम न्यायिक बेंच पर परिवार वाद, मेट्रीमोनियल वाद व भारतीय दंड विधान की धारा 125 से संबंधित मामले की सुनवाई हुई. इसकी सुनवाई परिवार न्यायालय के प्रधान जज अनिल कुमार पांडेय व एलएडीसी रीतेश कुमार सिंह ने किया. दूसरे न्यायिक बेंच पर एमएसीटी, सिविल अपील, रेवेन्यू, श्रम वाद समेत अन्य ट्रिव्यूनल से संबंधित मामले की सुनवाई हुई. इस बेंच पर जिला जज प्रथम कुमार पावन व एलएडीसी अजीत कुमार सुनवाई कर रहे थे. तृतीय न्यायिक बेंच पर बिजली से संबंधित विवादों की सुनवाई हुई. इसकी सुनवाई जिला जज तृतीय रीचा श्रीवास्तव ने किया. चौथे न्यायिक बेंच पर सीजेएम कोर्ट, सबजज पंचम प्रवीण उरांव कोर्ट व एसडीजेएम कोर्ट से संबंधित मामले की सुनवाई हुई. पांचवें न्यायिक बेंच पर सबजज प्रथम, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अमित बंसल एवं सबजज तृतीय कोर्ट के मामले की सुनवाई हुई. इस बेंच पर सबजज तृतीय रेमी प्रफुल्ल बा एवं एलएडीसी आयूष राज सुनवाई कर रहे थे. छठे न्यायिक बेंच पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राज कल्याण, खालिद रसीद अली अहमद, सतीश कुमार मुंडा, मुक्ति भगत कोर्ट से संबंधित मामले की सुनवाई हुई.
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