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निजी स्कूलों में आरटीई कानून के तहत बीपीएल बच्चों का नहीं हो रहा है नामांकन, प्रशासन उदासीन

आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों को शिक्षा अधिकार अधिनियम का नहीं मिल रहा लाभ

शिक्षा अधिकार अधिनियम केंद्र सरकार की ओर से बनाया गया कानून है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों को निजी स्कूल में शिक्षा प्रदान करना है. इस बाबत 25% सीट आरक्षित की गयी है, जिसका खर्च सरकार उठाती है. लेकिन गोड्डा जिले के कई ऐसे निजी स्कूल हैं, जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं. ऐसे में कहा जाये तो सरकार ने जिस उद्देश्य से आरटीई एक्ट लागू किया गया है, वह पूरा नहीं हो रहा है. इस एक्ट के तहत छह से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अपने पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है. यह कानून हर एक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त करवाता है. इसके लिए बच्चों से प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल में फीस या यूनिफॉर्म, पुस्तक, मध्याह्न भोजन, परिवहन शुल्क नहीं लिया जाना है. जिले सहित पोड़ैयाहाट प्रखंड में कई ऐसे स्कूल है, जो इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं. ऐसे में आरटीआई एक्टिविस्ट सुदीप कुमार का कहना है कि वे लोग हमेशा इस बात को लेकर आवाज उठाते रहे हैं. कई ऐसे स्कूल हैं जो खुद को अल्पसंख्यक स्कूल बताते हैं और नियम का पालन नहीं करते हैं. सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूलों में यह स्पष्ट निर्देश है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया जाये. बता दें कि वर्ष 2022 में शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत माउंट आसिसी स्कूल में बीपीएल बच्चों का नामांकन नहीं किये जाने का मामला प्रखंड के अभिभावकों ने जोर-जोर से उठाया था. उस समय के तत्कालीन डीसी राजेश कुमार शर्मा को मामले की जांच करने के लिए खुद प्रखंड मुख्यालय आना पड़ा था. वहीं इसकी जांच का एसडीओ ऋतुराज कर रहे थे. मगर मामला ठंडा बस्ता में चला गया. फिर स्थिति जस की तस हो गयी. बीआरसी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पोड़ैयाहाट प्रखंड में कुल मध्य विद्यालय प्राइवेट स्कूलों की संख्या 22 है, जबकि प्राइवेट हाई स्कूल की संख्या पांच है. कुल मिलाकर 27 विद्यालय सरकारी आंकड़े के मुताबिक प्रखंड में संचालित है.

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