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जमीन विवाद में गोली मारकर जख्मी करने के तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास

प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार पवन की अदालत ने एक जमीन संबंधी विवाद में गोली चलाकर एक व्यक्ति को जख्मी करने के मामले में तीन आरोपियों को सजा सुनाई है.

कोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डा प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार पवन की अदालत ने एक जमीन संबंधी विवाद में गोली चलाकर एक व्यक्ति को जख्मी करने के मामले में तीन आरोपियों को सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी राजकुमार ठाकुर को सत्रवाध 53/20 में भादवि की धारा 307 (हत्या के प्रयास) के तहत दोषी पाते हुए उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही, न्यायालय ने आरोपी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, जिसे न भरने पर आरोपी को तीन महीने की अतिरिक्त साधारण सजा काटनी होगी. इसके अलावा, न्यायालय ने अन्य आरोपियों, बद्री ठाकुर और सरोज कुमार ठाकुर को सत्र वाद 18/19 में दोषी ठहराते हुए उन्हें भी भादवि की धारा 307 के तहत 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. दोनों आरोपियों पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, और जुर्माना न भरने पर उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने सभी आरोपियों को अन्य धाराओं में भी दोषी पाते हुए सजा दी और सभी सजा एक साथ चलने का आदेश दिया. सभी आरोपी पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव के निवासी हैं. आरोपी बद्री ठाकुर और सरोज कुमार ठाकुर पिता-पुत्र हैं, जबकि राजकुमार ठाकुर भी उसी परिवार का सदस्य है. इन तीनों के खिलाफ बसंतपुर के दिलीप कुमार ठाकुर ने नगर थाना में प्राथमिकी संख्या 269/18 दर्ज कराई थी. दिलीप कुमार ठाकुर के अनुसार, 8 नवम्बर 2018 को वह अपने घर गंगटा खुर्द कर्पूरी नगर में कुर्सी पर बैठा हुआ था, जब लगभग रात आठ बजे तीनों आरोपी मुंह ढककर आए और उसे धमकाते हुए राजकुमार ठाकुर ने उसे गोली मार दी. गोली दिलीप के दाहिने हाथ में लगी, जिसके बाद आरोपी फरार हो गये. पुलिस ने बद्री ठाकुर और सरोज कुमार ठाकुर को पहले गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. बाद में, राजकुमार ठाकुर भी गिरफ्तार हो गया और उसका मुकदमा सत्र वाद 53/20 में चलाया गया. दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ की गई और आठ गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने उक्त सजा सुनाई.

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