गुमला. जिला उपभोक्ता फोरम गुमला में शिकायतकर्ता तापस कुमार लाल ने विपक्षी पॉलिसी बाजार व गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध किये गये मुकदमे का शिकायतकर्ता के पक्ष में निर्णय लिया गया. शिकायतकर्ता ने अपनी सेवन स्टार कार के इंश्योरेंस के लिए पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाकर इंश्योरेंस की राशि कुल 13561 रुपये भुगतान किया गया था. परंतु गो डिजिट द्वारा इंश्योरेंस सर्टिफिकेट सेवन स्टार का नहीं करके फाइव सीटर का किया गया. शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार सुधार करने का अनुरोध किया गया था. लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने सुधार नहीं किया. सुधार करने के लिए अतिरिक्त राशि 4031 रुपये की मांग की गयी. शिकायतकर्ता द्वारा अतिरिक्त राशि का भुगतान करने पर सेवन सीटर का इंश्योरेंस भेजा गया. विपक्षी के इस रैवये के कारण शिकायतकर्ता को अपनी गाड़ी गैरेज में रखनी पड़ी. शिकायतकर्ता को अपनी निजी काम के लिए गाड़ी किराया पर लेनी पड़ी. शिकायतकर्ता ने विपक्षी पॉलिसी बाजार व गो डिजिट सेवा में त्रुटि के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें उपभोक्ता फोरम ने विपक्षी पॉलिसी बाजार व गो डिजिट को उत्तरदायी पाते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में कुल 44 हजार रुपये का मुआवजा का भुगतान 30 दिनों के अंदर करने का आदेश पारित किया. मुकदमे की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय, फातिमा व सदस्य ने सुनायी.
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