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दीपक सिंह हत्याकांड का आरोपी दोषी करार, सुनवाई 11 को

पहाड़ पनारी निवासी दीपक सिंह उर्फ भद्र सिंह हत्याकांड का आरोपी दोषी करार हो गयी है. बता दें कि 19 जून 2020 की शाम 4.30 मार दी गयी थी गोली

गुमला : गुमला के एडीजे-चार अंजनी अनुज की अदालत में सोमवार को थाना क्षेत्र के पहाड़ पनारी निवासी दीपक सिंह उर्फ भद्र सिंह की हत्या के मामले के आरोपी चाहा निवासी नारायण सिंह को दोषी करार दिया गया. जिसकी सुनवाई 11 अगस्त को की जायेगी. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन पैरवी कर रहे हैं. इस मामले में मृतक दीपक सिंह की पत्नी विनीता देवी ने आरोपी नारायण सिंह समेत अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 19 जून 2020 की शाम 4.30 बजे विनीता अपने पति के साथ घर पर बैठे हुए थी. उस समय घर का दोनों तरफ का दरवाजा बंद था. अचानक घर के पश्चिम तरफ का दरवाजा पीटने की आवाज आयी. जिस पर पति पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला तो, दरवाजा पीटने की वजह से बेड़ा टूट गया. जिससे दरवाजा खुल गया. दरवाजा खुलते ही एक आदमी घर के अंदर प्रवेश किया और बरामदा पर बैठे दीपक सिंह के जांघ व हाथ में गोली मार दी और तुंरत बाहर भाग गया.

विनीता के अनुसार, जिसने उसके पति को गोली मारी, उसे पहचान लिया. जिसका नाम नारायण सिंह है. जब नारायण सिंह भाग रहा था. तब विनीता उसके पीछे बाहर निकली तो, देखा कि बाहर में पांच-छह आदमी खड़े थे और नारायण सिंह के निकलते ही सभी एक साथ वहां से भाग गये. जिसके बाद मैंने तुरंत गुमला थाना को सूचना दी. पुलिस की मदद से अपने पति को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल गुमला ले गये. जहां इलाज के दौरान सदर अस्पताल में उसकी मौत हो गयी. जिसके बाद आरोपी ने गुमला थाना में जाकर आत्मसमर्पण किया था.

Prabhat Khabar News Desk
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