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कार्यों में लापरवाही बरतने वाले प्रभारी एचएम विजय सोरेंग निलंबित

सदर प्रखंड के राजकीयकृत उत्क्रमित मवि कुटवां गुमला टू का मामला

गुमला. आठवीं बोर्ड परीक्षा 2025 में पांच छात्रों का पंजीयन नहीं होने तथा मध्याह्न भोजन, विद्यालय विकास व छात्रवृत्ति जैसे कार्यों में लापरवाही बरतने वाले सदर प्रखंड गुमला अंतर्गत राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुटवां गुमला टू के प्रभारी प्रधानाध्यापक विजय सोरेंग को विद्यालय से संपूर्ण प्रभार से हटा दिया गया है. श्री सोरेंग को हटाने के बाद उनसे कारण पृच्छा करते हुए उनके स्थान पर विद्यालय के ही सहायक शिक्षक करमपाल साहू को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में प्राधिकृत किया गया है. जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसइ) नूर आलम खां ने पत्र जारी किया गया है. डीएसइ ने बताया कि श्री सोरेंग की लापरवाही व स्वैच्छाचारित के कारण विद्यालय के पांच छात्रों का पंजीयन आठवीं बोर्ड में नहीं हो पाया, जिसके फलस्वरूप श्री सोरेंग से तत्काल स्पष्टीकरण पृच्छा करते हुए उन्हें विद्यालय के संपूर्ण प्रभार से मुक्त करते हुए उनके स्थान पर सहायक शिक्षक करमपाल साहू को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. लेकिन श्री सोरेंग द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापक करमपाल साहू को वित्तीय प्रभार नहीं दिया जा रहा था. इस कारण विद्यालय संचालन में परेशानी हो रही थी और श्री सोरेंग ने विद्यालय में मध्याह्न भोजन, विद्यालय विकास व छात्रवृत्ति जैसे कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था. इसकी शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की गयी. जांच में श्री सोरेंग पर लगाये गये सभी आरोप सही पाये गये. इसके बाद उपायुक्त ने श्री सोरेंग को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का संचिका पर आदेश निर्गत किया गया. डीएसइ ने बताया कि निलंबन अवधि में श्री सोरेंग का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय घाघरा निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में झारखंड सेवा संहिता के नियम-96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. साथ ही उनके विरुद्ध आरोप पत्र भी अलग से गठित किया जायेगा.

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Prabhat Khabar News Desk
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