गुमला. गुमला व्यवहार न्यायालय के एडीजे-चार संजीव भाटिया की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में अपना फैसला सुनाया. जज ने गैंगरेप के दो अभियुक्तों सिसई प्रखंड के कोटारी पुसो निवासी सुनील लोहरा व सुखदेव उरांव को धारा 376 डी के तहत 20-20 साल की सजा सुनायी. वहीं 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. घटना 28 जुलाई 2021 की है. घटना के दिन पीड़िता अपनी सहेली के साथ शौच के लिए घर से कुछ दूर गयी थी. इस बीच उपरोक्त अभियुक्तों ने पीड़िता को पकड़ लिया. इस बीच पीड़िता की सहेली किसी प्रकार वहां से भाग गयी. इधर, अभियुक्तों ने पीड़िता के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया. इसके बाद घटना के बारे में किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी. घटना के दो दिन बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद पीड़िता के पिता ने आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
सर्पदंश से अधेड़ गंभीर, इलाजरत
बसिया. थाना क्षेत्र के जगजोर गांव निवासी राम गोप (52) को सांप ने डंस लिया. घटना के बाद उसे तुरंत इलाज के लिए रेफरल अस्पताल बसिया लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया. राम गोप ने बताया कि वह बकरी चराने गया था, तभी बकरियों के लिए पत्ते तोड़ने के लिए बॉस के झुंड में गया, जहां हरे कलर के सांप ने बायें हाथ में दो बार डंस लिया. मैंने तुरंत घर जाकर अपने परिवार के लोगों को जानकारी दी. इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया.
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