Hazaribagh News: हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पत्नी अनीता देवी को जलाकर मारने के मामले में हाईकोर्ट ने अशोक कुमार को जमानत दे दी है. आज गुरुवार को न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में पूर्व एसडीओ की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अशोक कुमार की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार और राम कुमार ने पक्ष रखा.
क्या है पूरा मामला ?
हजारीबाग के झील रोड स्थित एसडीओ आवास में 26 दिसंबर 2024 को अशोक कुमार की पत्नी अनिता देवी झुलस कर गंभीर रूप से घायल हो गयी थी. गंभीर अवस्था में उन्हें इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी थी. इस पूरे मामले में अनिता के मायके वालों ने अशोक कुमार पर अनिता की हत्या का आरोप लगाया था. इस मामले में अशोक कुमार के साले राजू गुप्ता ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद मामले में 9 फरवरी को अशोक कुमार की गिरफ्तारी हुई थी.
इसे भी पढ़ें
ACB Trap: धनबाद और लोहरदगा में रिश्वत लेते 2 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार