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जमशेदपुर के बहुचर्चित वर्षा पटेल मर्डर केस में एएसआई धर्मेंद्र सिंह को उम्रकैद, 15 माह बाद मिला न्याय

पूर्वी सिंहभूम के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र की कोर्ट ने बहुचर्चित वर्षा पटेल मर्डर केस में दोषी एएसआई धर्मेंद्र सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी. कोर्ट ने 26 फरवरी, 2023 को धर्मेंद्र को दोषी ठहराते हुए 28 फरवरी को सजा के ऐलान की तारीख मुकरर्र की थी.

Jharkhand News: जमशेदपुर शहर के चर्चित वर्षा पटेल मर्डर केस में परिवार वालों को 15 महीने बाद न्याय मिला. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र की अदालत ने मंगलवार 28 फरवरी, 2023 को दोषी एएसआई धर्मेंद्र सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी. इससे पहले 26 फरवरी को कोर्ट ने धर्मेंद्र को दोषी करार दिया था. बता दें कि 12 नवंबर, 2021 को घर से गायब हुई वर्षा का शव 18 नवंबर, 2021 को टेल्को स्थित सीटू तालाब से बरामद हुआ था.

एएसआई धर्मेंद्र को उम्रकैद की सजा

कोर्ट में सुनवाई के दौरान नौ लोगों की गवाही हुई. वहीं, पुलिस ने एफएसएल रिपोर्ट भी जमा की थी. गवाहों ने कोर्ट को बताया था कि गत 12 नवंबर को वर्षा पटेल को एएसआई धर्मेंद्र के साथ देखा गया था. गवाहों के बयान और विभिन्न दलीलों के बाद कोर्ट ने मंगलवार 28 फरवरी को दोषी एएसआई धर्मेंद्र सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी.

टेल्को के एक तालाब से वर्षा का शव बरामद

बताया गया कि मृतक वर्षा पटेल की छोटी बहन जया पटेल की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन शुरू की थी. इस दौरान पुलिस को बताया गया कि वर्षा पटेल को एएसआई धर्मेंद्र के साथ टेल्को में देखा गया. इस हत्याकांड के आईओ सुंदर सोरेन ने मोबाइल लोकेशन और लोगों से पूछताछ के बाद टेल्को के सीटू तालाब से वर्षा का शव बरामद किया. शव एक बोरे में बंद था. बताया गया कि एएसआई धर्मेंद्र सिंह ने पूजा के सामान से भरे बोरे को तालाब में फेंकने की बात पड़ोसी से की थी.

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मृतका की मां ने दोषी को फांसी देने की मांग की थी

इधर, मृतका की मां लक्ष्मी पटेल ने इस निर्णय पर न्यायालय का आभार जताया. कहा कि शुरू से ही कोर्ट पर विश्वास था और कोर्ट ने उनके विश्वास को कायम रखते हुए दोषी को उम्र कैद की सजा सुनायी. हालांकि, उन्होंने कोर्ट से दोषी एएसआई को फांसी देने की मांग की थी.

साकची और बिष्टुपुर थाना में पदस्थापित रह चुका है धर्मेंद्र

वर्षा हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाये धर्मेंद्र सिंह साकची और बिष्टुपुर थाना में पदस्थापित रह चुका है. घटना के बाद धर्मेंद्र बिहार के आरा स्थित अपने गांव भाग गया था. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में एएसआई को उसके घर से घटना में प्रयुक्त बाइक सहित गिरफ्तार किया था. फिलहाल, धर्मेंद्र जेल में बंद है. इधर, बचाव पक्ष के वकील केके सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में अर्जी देने की बात कही.

Samir Ranjan
Samir Ranjan
Senior Journalist with more than 20 years of reporting and desk work experience in print, tv and digital media

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