जामताड़ा. डीसी कुमुद सहाय की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई. बैठक में विगत बैठक में दिए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा की गयी. बताया गया कि पूर्व में उक्त अधिनियम के तहत पंजीकरण से प्राप्त शुल्क राशि से निदेशानुसार आईईसी के निमित्त होर्डिंग अधिष्ठापन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है. वहीं इसके अलावा बैठक में बायोपैथ लैब, नारायणपुर की ओर से समर्पित आवेदन में नए मशीन के क्रय के लिए मांगी गयी अनुमति के आलोक में अल्ट्रासाउंड मशीन का क्रय कर उसको अधिष्ठापित कर लिया गया है. बताया गया कि हेल्थमैप डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के संचालक की ओर से सदर अस्पताल जामताड़ा में संचालित अल्ट्रासाउंड क्लीनिक के निबंधन नवीकरण के लिए आवेदन एवं दस्तावेज समर्पित किया गया, जिस पर डीसी ने नियमानुसार रिनुअल को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त अल्ट्रासाउंड क्लीनिक मेडिसेफ डायग्नोस्टिक, पालबगान मिहिजाम के निबंधन नवीकरण तथा अल्ट्रासाउंड क्लीनिक उषा डायग्नोस्टिक सेंटर, डिड़ासाल, एनएससी-3, जामताड़ा के संचालक की ओर से आवेदन समर्पित कर महिला चिकित्सक की संबद्धता से संबंधित प्राप्त आवेदन पर विमर्श कर नियमानुसार समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. वहीं डीसी ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं. सरकार की हिदायतों के अनुसार प्रसव पूर्व लिंग जांच करवाना कानूनन अपराध है. इसमें अगर किसी अल्ट्रासाउंड केंद्र की संलिप्तता पायी जाती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी. पीएनडीटी एक्ट के तहत कोई भी चिकित्सक लिंग जांच नहीं कर सकता. उन्होंने बैठक में संबंधित अधिकारियों को समय-समय पर अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया. मौके पर सिविल सर्जन डॉ आनंद मोहन सोरेन, डॉ डीसी मुंशी, डॉ आलोक विश्वकर्मा, डॉ मंजुला मुर्मू सहित अन्य थे.
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